Court Decision: घर में घुसकर की थी चोरी, अब न्यायालय ने सुनाई यह सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय बैतूल ने घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय ने आरोपी अब्दुल शकील उर्फ बाबू पिता अब्दुल करीम (25) निवासी कोठीबाजार बैतूल को यह सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह द्वारा पैरवी की गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिसम्बर 2014 को फरियादी अश्विनी कुमार वर्मा ने पुलिस थाना बैतूल में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह अपने घर से कहीं बाहर गया हुआ था। तब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुसकर उसके घर से सोने चांदी के जेवरात व 35000 रूपये नगद चोरी कर लिये हैं। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बैतूल में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 454, 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था।
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विवेचना के दौरान 22 दिसम्बर 2014 को सेंट्रल लायब्रेरी ग्राउंड भोपाल में जादूगर आनंद शो के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा आरोपी की तलाशी ली जाने पर आरोपी के पास से कुल 19 नग सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुए थे। जिसकी सूचना पुलिस थाना तलैया भोपाल को दी गयी थी। पुलिस थाना तलैया भोपाल द्वारा आरोपी से सोने-चांदी के जेवरात जप्त किये गये थे। जप्तशुदा जेवरातों की जांच करायी गयी थी। जांच में जप्तशुदा जेवरात सोने के पाये गये।
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आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के समक्ष आरोपी पर अधिरोपित अपराध का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया था।
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अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये थे। जिससे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को घर में घुसकर चोरी करने के धारा 454, 380 के अपराध में दोष सिद्ध पाकर 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये से दण्डित किया गया।
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