vahan 4 portal : एक अगस्त से वाहन पोर्टल पर ही होंगे परिवहन कार्यालय संबंधी सारे काम, वाहन मालिकों को मिलेगी परेशानियों से निजात
भोपाल। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा से प्रारंभ हुआ वाहन-4 पोर्टल ( https://vahan.parivahan.gov.in/vahan/vahan/ui/login/login.xhtml ) अब आगामी 1 अगस्त से प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो रहा है। मंगलवार को परिवहन अधिकारियों की बैठक कर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पोर्टल के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ताकि व्यवस्था के संचालन में आमजन को कहीं कोई परेशानी ना आए।
इस संबंध में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वाहन-4 पोर्टल (VAHAN-4 Portal) के प्रदेश में एक साथ शुरू होने से अब वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत प्रदान होगी। उन्होंने बताया कि आज से प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में इसी पोर्टल के माध्यम से परिवहन के सभी कार्य संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की तरह अब मध्यप्रदेश भी वाहन-4 पोर्टल पर आ जाएगा।
श्री राजपूत ने बताया कि ऐसा करने से मध्यप्रदेश एकीकृत वाहन पंजीयन व्यवस्था (Integrated Vehicle Registration System) से जुड़ जाएगा। जिसका लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा। क्योंकि वाहन पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी अब दूसरे राज्यों के परिवहन अमले को भी जरूरत पड़ने पर दिखाई देगी।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस व्यवस्था से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ होगा कि फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (no objection certificate) के जरिए वाहनों का अंतरण (transfer of vehicles) नहीं हो सकेगा। साथ ही वाहन मालिकों को वाहन के सत्यापन से भी निजात मिल जाएगी। इसके अलावा गैर व्यवसायिक वाहनों (non commercial vehicles) के लिए परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब आटोमोबाइल डीलर (automobile dealer) ही क्रेता की जगह स्वयं परिवहन कार्यालय में पंजीयन का आवेदन (registration application) देगा।
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पीयूसी और टीआर से मिलेगी राहत
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब किसी एक जिले से वाहन खरीदने पर उसे दूसरे जिले में पंजीयन कराने पर टीआर (provisional registration) लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीलर पाइंट पर ही उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहन-4 पोर्टल से जुड़ जाने पर अब पीयूसी (PUC) की जानकारी भी ऑनलाइन (online) दिखाई देगी, इससे दूसरे राज्यों में वाहन ले जाने पर वाहन मालिकों को होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी।
कहीं भी लगवा सकेंगे नंबर प्लेट
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अप्रैल 2019 के पहले के वाहन मालिक अब हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं होने पर देश में कही भी रजिस्टर्ड डीलर से इस प्लेट को लगवा सकेंगे। वाहन पोर्टल के जरिए व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइज (vehicle tracking device) और स्पीड गवर्नर (speed governor) भी चेक होने लगेंगे तथा अब वाहनों का टैक्स भी पोर्टल से जमा हो सकेगा। साथ ही वाहन के नई कीमतों के आधार पर टैक्स जमा होने से डीलर अब कीमतों पर मनमानी नहीं कर पाएंगे।
विदिशा में था पायलट प्रोजेक्ट
नवीन गैर परिवहन वाहनों का वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से पंजीयन किए जाने के लिए शासन के निर्देशानुसार 19 जुलाई से विदिशा जिले में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। विदिशा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गिरिजेश वर्मा एवं उनके स्टॉफ की अथक मेहनत के फलस्वरूप मिली सफलता के बाद अब उसे 1 अगस्त से अब पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में वाहन-4 पोर्टल पर नवीन वाहनों का पंजीयन प्रारंभ किया जा रहा है।
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