dowry harassment : सीए पति पर दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार और लाखों रुपए नकद मांगने के आरोप, विवाहिता ने की शिकायत, पुलिस ने किया मामला दर्ज

dowry harassment : बैतूल। जिले के मुलताई शहर की निवासी एक विवाहिता ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता महिमा साहू ने शिकायत में बताया कि उसका सीए पति रविकांत साहू दहेज के लिए उसे परेशान करता है। उसके परिजनों ने दहेज में नकदी रकम और काफी सामान दिया था। शादी के बाद से पति दहेज में कार देने का ताना मारने लगे। इस मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया है।
यह है पूरा मामला
महिला पुलिस थाना में शिकायतकर्ता महिमा साहू ने बताया कि उसका विवाह सामाजिक रीति रिवाज से 1 दिसंबर 2020 को मुलताई निवासी रविकांत साहू के साथ संपन्न हुआ था। रविकांत को सोने की एक चैन, सोने की एक अंगूठी, घड़ी सहित सगाई के लिए पैसों की मांग करने पर 20 हजार रूपये नकद एवं अलग से उनकी मांग के अनुसार 22 हजार रूपये फोन पे के माध्यम से दिए।
महिला के अनुसार माता-पिता ने रविकांत के साथ संबंध इसलिए किया था कि उसके परिजनों द्वारा बताया गया था कि पढ़ा लिखा, समझदार लड़का है। सीए किया है। शादी के समय पर वे कुछ नहीं बोले थे। रिसेप्शन के दिन काफी लोग थे, उस दिन उन्होंने परिवार वालों के साथ अभद्रता की थी।
डेढ़ महीने ही ससुराल में रही विवाहिता
शिकायतकर्ता ने बताया कि शादी के बाद रविकांत कह रहा था कि सीए की पढ़ाई की है। मुझे मारूति स्विफ्ट डिजायर कार, नगद रूपये देते, ऐसा मैंने सोचा था। ये नहीं देते तो कम से कम 11 लाख रूपये तो देते। मेरी शादी पांच-सात लाख रूपये में निपटा दी।
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विवाहिता ने बताया कि मेरे मायके वालों ने उन्हें इस बात को लेकर काफी समझाया कि हमारी इतना सब देने की हैसियत नहीं है। शादी के दूसरे दिन ही ससुराल वालों ने दहेज लालसा प्रगट कर दी थी। विवाहिता के अनुसार वह ससुराल में मात्र डेढ़ महीने रही। इस बीच ससुराल वाले चलते फिरते दहेज को लेकर ताने मारते थे।
लाखों रुपए नकदी भी देने के आरोप
शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पिता ने डेढ़ लाख नगद एवं डेढ़ लाख की एफडी रविकांत को दी। इसके बावजूद वह अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, न ही प्रेम से बात करते थे। दूसरी बार में 18 फरवरी 2021 को उनके पिता उन्हें ससुराल छोड़कर आए। पिता के जाने के बाद ससुराल वालों ने कई तरह से यातनाएं दी।
चालू वाटर हीटर गरम पानी पर धकेलने की कोशिश की। दहेज व मानसिक प्रताड़ना से होने वाली सारी घटना उन्होंने पिता को बताई थी। इसके बाद ससुराल वालों ने पिता-पुत्री को घर से धक्का देकर निकाल दिया था। और कहने लगे थे कि घर में तभी आना जब मेरी मांग पूरी होगी।
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महिला ने बताया कि इस घटना के बाद मुझे मेरे पापा मायके लेकर आये। तब से मैं अपने माता पिता के पास हूं। मेरे पति जब भी फोन करते दहेज की मांग को लेकर ही करते हैं। इस मामले में आवेदिका ने पुलिस से गुहार लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना बैतूल में आरोपी पति के विरुद्ध IPC की धारा 498 A, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।



