PUC Certificate Fraud: भोपाल में खड़े वाहन को बैतूल से जारी PUC, लाइसेंस सस्पेंड; 8 वाहन भी जब्त
PUC Certificate Fraud: बैतूल। भोपाल में खड़े एक वाहन को बैतूल स्थित पीयूसी केंद्र से सर्टिफिकेट जारी करने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस पर विभाग ने उक्त केंद्र का संचालन प्राधिकार निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर परिवहन विभाग ने बैतूल शहर में वाहनों की जांच-पड़ताल कर खामियां पाए जाने पर 8 ऑटो और मैजिक वाहन जब्त किए हैं।
पीयूसी जांच में धांधली की शिकायत बैतूल जिले के इंडियन पीयूसी केंद्र को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय में की गई थी। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस केंद्र का संचालन प्राधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
चंद मिनटों में जारी हुआ सर्टिफिकेट
शिकायत के अनुसार भोपाल स्थित परिवहन आयुक्त कैंप कार्यालय में खड़े एक वाहन की फोटो लेकर बैतूल के इंडियन पीयूसी सेंटर को भेजी गई। आश्चर्यजनक रूप से चंद मिनटों में ही उस वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट तैयार कर उसे वाहन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया।

जांच-पड़ताल हो ही नहीं रही
इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हुआ कि बिना वाहन की वास्तविक उपस्थिति के, बिना प्रदूषण जांच किए ही पीयूसी प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। यह अत्यंत गंभीर अनियमितता है। इस फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद उप परिवहन आयुक्त (शिकायत) द्वारा सेंटर का पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया गया है।
अन्य संचालकों को भी दी चेतावनी
इसके साथ ही समस्त पीयूसी सेंटर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में कोई भी पीयूसी सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाएं जब वाहन वास्तविक रूप से उपस्थित हो। उसकी विधिवत जांच की जाएं और जांच का फोटो एवं वीडियो पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
अनियमितताओं पर रखी जाएगी निगरानी
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर सतत निगरानी रखी जाएगी और किसी भी सेंटर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
सभी वाहनों के लिए सर्टिफिकेट जरुरी
पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया गया है। बीएस-4 (बीएस-आईवी) सीरिज और उसके बाद के सभी वाहनों को वर्ष में एक बार और पूर्ववर्ती वाहनों को हर 6 माह में अधिकृत पीयूसी सेंटर से जांच कराकर वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है।
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बिना पीयूसी पर इतना है जुर्माना
यदि वाहन बिना पीयूसी के पाए जाते हैं तो परिवहन वाहनों पर पहली बार उल्लंघन पर 5000 रूपए और निजी वाहनों पर 1000 रूपए जुर्माने का प्रावधान है। यदि यह उल्लंघन दोहराया जाता है तो जुर्माना 10 हजार रूपए तक बढ़ सकता है।
परिवहन विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे वाहन की समय-समय पर प्रदूषण जांच कराएं और वैध पीयूसी प्रमाणपत्र साथ रखें।
कारगिल चौक पर परिवहन विभाग की चेकिंग

शुक्रवार को जिला परिवहन अधिकारी बैतूल द्वारा कारगिल चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई में 8 ऑटो एवं मैजिक वाहन नियम विरुद्ध चलते पाए गए। इन वाहनों में फिटनेस और परमिट नहीं होने के कारण उन्हें मौके पर ही जब्त किया गया।
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स्कूल वाहनों की गहन जांच-पड़ताल
चेकिंग के दौरान विशेष रूप से स्कूल बच्चों को परिवहन करने वाले वाहनों की गहन जांच की गई ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की गई और वाहन मालिकों को चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में बिना परमिट और फिटनेस वाहन चलाते पाए जाने पर और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लगातार चलाए जाएंगे अभियान
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार जिले में ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य सड़क पर चलने वाले अवैध व बिना दस्तावेज वाले वाहनों पर रोक लगाना और विशेषकर स्कूल बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।
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