Cyber Fraud Betul: इंस्टाग्राम पार्ट-टाइम जॉब के झांसे में ₹2.25 लाख की ठगी, बैतूल पुलिस ने आरोपी दबोचा
Cyber Fraud in Betul: ₹2.25 lakh swindled under the guise of an Instagram part-time job; Betul police nab the accused.

Cyber Fraud Betul: पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन के मार्गदर्शन में जिले में साइबर अपराधों एवं आमजन के साथ होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को साइबर अपराधों की गंभीरता से जांच कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सतत निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे एवं एसडीओपी बैतूल सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी फरीद खां को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
घटना का यह है विवरण
विगत 17 फरवरी को फरियादिया निवासी कारगिल चौक, सदर बैतूल ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर पार्ट-टाइम जॉब सर्च करते समय एक लिंक पर क्लिक करने पर उसका संपर्क व्हाट्सएप नंबर 7050891599 से हुआ। उक्त नंबर से होटल रेटिंग देने के बदले ऑनलाइन जॉब का प्रलोभन दिया गया।
प्रारंभ में छोटे-छोटे टास्क करवाकर शिकायतकर्ता को ₹150, ₹150, ₹350, ₹250 एवं ₹1300 इनवेस्ट करने पर ₹3000 वापस दिए गए। विश्वास जीतने के बाद आरोपियों ने ₹5000 एवं ₹70,000 इनवेस्ट करवाए। इसके बाद कोई राशि वापस नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने पूछा तो बताया गया कि सिस्टम हैक हो गया है। यदि पुनः जॉब करनी है तो ₹1,50,000 इनवेस्ट करना होगा। आरोपी के झांसे में आकर फरियादिया ने पुराने ₹75,000 वसूलने के लिए पुनः ₹1,50,000 जमा कर दिए। इस प्रकार अज्ञात आरोपी द्वारा कुल ₹2,25,000 की धोखाधड़ी की गई।
अपराध दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 124/2026 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों एवं साइबर सेल की सहायता से संदिग्ध आरोपी की पहचान की गई। पुलिस टीम ने आरोपी फरीद खां पिता फजरुद्दीन खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चायनी, थाना कालापीपल, जिला शाजापुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की।
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पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का बैंक खाता ₹20,000 के लालच में आरोपी सकील को साइबर ठगी के लिए उपलब्ध कराया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 319(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) का इजाफा किया गया है। आरोपी से एक रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन और ₹1,010 नगद जब्त किये गए।
कार्रवाई में इनकी सराहनीय भूमिका
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया, सउनि सुरेश चौधरी, प्रधान आरक्षक 677 दीपक कटियार, प्रधान आरक्षक 52 ब्रजेश रघुवंशी, आरक्षक 650 उज्जवल दुबे, आरक्षक 612 विशाल राजपूत, आरक्षक भूपेन्द्र राजपूत एवं साइबर सेल की टीम की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।
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आमजन से की यह अपील
पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर मिलने वाले पार्ट-टाइम जॉब, होटल रेटिंग, टास्क आधारित कमाई अथवा अधिक लाभ के प्रलोभनों से सावधान रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन अथवा अन्य बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा किसी भी अनजान खाते में धनराशि जमा न करें।
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