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PAN-AADHAAR LINK: 31 के पहले कराएं अपना पैन कार्ड आधार से लिंक, नहीं तो देना पड़ सकता है तगड़ा जुर्माना

पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अब आपके पास एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं। वहीं अगर लिंक नहीं है तो आप किस तरह इन्हें लिंक कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक हैं या नहीं

★ सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।

★ यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

★ इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।

★ इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार-पैन

■ सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।

■ इसमें साइड में लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।

■ इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।

■ इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।

लिंक न होने पर पैन हो जाएगा बेकार

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेन-देन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे।

देना होगा दोगुना TDS

सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा। इसके साथ ही नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है।

ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

न्यूज सोर्स : https://dainik-b.in/ijv7bLmqJob

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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