Govansh Taskari MP : भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से प्रदेश सरकार का पूरा फोकस गोवंश तस्करी को रोकना है। इसके बावजूद गोवंश तस्करी पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी भी आए दिन गोवंश तस्करी का मामला कहीं न कहीं सामने आ ही जाता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार राज्य में गौवंश के वध और खुले में मांस की बिक्री व अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक जिले में पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया और निगरानी स्वरूप परिवहन मार्ग चिन्हित कर त्वरित कार्यवाही की, जिसके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।
पुलिस का सख्त एक्शन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात दिसंबर 2023 में पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पुलिस को प्रदेश में गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
इन्हीं निर्देशों के तारतम्य में पुलिस ने विगत 6 माह में अवैध गौवंश से संबंधित कुल 575 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इन प्रकरणों में 1121 अपराधियों को गिरफ़्तार कर 7524 गौवंश की मुक्ति कराई जा चुकी है। इस कार्यवाही में अब तक अवैध रूप से परिवहन कर रहे 342 वाहन भी जप्त किए जा चुके हैं।
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सीमावर्ती जिलों पर विशेष नजर (Govansh Taskari MP)
पुलिस को अवैध परिवहन पर गोपनीय स्तर पर निगाह रखना आवश्यक था। इसलिए पुलिस मुख्यालय ने विगत 10 वर्षों के गौवंश के अवैध परिवहन के ट्रेंड और रूट्स का गहन विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार की।
इसके आधार पर पुलिस को यह स्पष्ट हुआ कि मप्र के दक्षिण व पश्चिम के सीमावर्ती जिले जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच आदि जिले गौवंश के अवैध परिवहन से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
इन सभी क्षेत्रों में पुलिस तत्परता से ध्यान पूर्वक लगातार कार्यवाही कर रही है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कई बार गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले अपराधी मुख्य मार्गों से हटकर जंगल व गांव के कच्चे रास्ते से गौवंश निकालने का प्रयास करते हैं इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा कई प्रकरणों में आरोपी इन स्थानों से पकड़े गये।
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⇓ छह महीनों में इतनी कार्रवाई ⇓
जिला | प्रकरण | आरोपी | मुक्त कराए गौवंश | जप्त वाहन |
सिवनी | 55 | 99 | 1301 | 38 |
बालाघाट | 48 | 105 | 580 | 13 |
बैतूल | 40 | 71 | 678 | 30 |
खरगोन | 34 | 60 | 315 | 33 |
नीमच | 23 | 38 | 346 | 26 |
गौवंश तस्करी पर विशेष अभियान (Govansh Taskari MP)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों के परिपालन में पुलिस द्वारा विगत सप्ताह 13 से 20 जून 2024 तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की गई। इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 70 प्रकरण गौवंश के अवैध परिवहन के दर्ज किए गए। इसमें 124 आरोपियों पर कार्यवाही कर 38 वाहन जप्त किए गए तथा 528 पशु मुक्त कराए गए।
क्या है अधिनियम के प्रावधान (Govansh Taskari MP)
मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में गौमांस एवं गौवंश के अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अधिनियम में गौमांस एवं गौवंश को परिभाषित करते हुए उनके वध एवं अवैध परिवहन पर रोक लगाई गई है। इसी प्रकार से मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी गौवंश के वध पर प्रतिबंध है।
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम भी इसी प्रकार किसी भी पशु को पीटने, अत्यधिक सवारी करने, बोझा लादने व किसी भी प्रकार की पीड़ा या यातना देने पर रोक लगाता है। विगत दिनों उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जिले के अधिकारियों को विशेष रूप से अवगत कराया गया एवं प्रशिक्षित किया गया।
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