बड़ी खबरेंदेश/विदेशबैतूल अपडेटब्रेकिंग न्यूजमध्यप्रदेश अपडेट

Dr. Vandana Kapse : डॉ. वंदना कापसे का जमानत आवेदन न्यायालय ने किया निरस्त, वापस भेजा जेल

  • विजय सावरकर, मुलताई
    साईंखेड़ा पुलिस द्वारा अवैध गर्भपात मामले की आरोपी डॉ. वंदना कापसे को बुधवार को मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। डॉक्टर वंदना कापसे के अधिवक्ता द्वारा उनकी जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

    एडीपीओ मालिनी देशराज ने जमानत आवेदन पर जमानत देने का पुरजोर विरोध किया। मालिनी देशराज ने कहा कि इतने गंभीर मामले में डॉक्टर को जमानत देना न्याय संगत नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उक्त जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए डॉ. वंदना कापसे को जेल भेज दिया है।

    बताया जा रहा है कि साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के एक अवैध गर्भपात के मामले में साईंखेड़ा पुलिस द्वारा डॉक्टर वंदना कापसे की न्यायालय से 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। जिस पर न्यायालय द्वारा डॉ. वंदना कापसे की 2 दिन की पुलिस रिमांड साईंखेड़ा पुलिस को दी गई थी।

    दो दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को साईंखेड़ा पुलिस ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया था। साईंखेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची का गर्भपात डॉक्टर द्वारा अवैध तरीके से किया गया था। इसी मामले में डॉ. के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

    यह है मामला

    साईंखेड़ा पुलिस द्वारा 11 अप्रैल को आरोपी शिवराम उइके एवं डॉक्टर वंदना कापसे के खिलाफ साईंखेड़ा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा 16 साल की एक नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करते हुए उसे गर्भवती कर दिया था। पीड़िता जब अपनी मां के साथ बैतूल अपना इलाज कराने डॉक्टर के दवा खाने में गई तो डॉक्टर वंदना कापसे द्वारा उससे गोलियां देकर उसका गर्भपात करवाया गया था।

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

    Related Articles

    Back to top button