Betul News: महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा
Betul News: The accused who molested a woman was sentenced to one year rigorous imprisonment and a fine of Rs 1000.
▪️राकेश अग्रवाल, मुलताई
Betul News: न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई के द्वारा थाना साईंखेड़ा के धारा 354, 506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता के अपराध में सजा सुनाई गई है। आरोपी सुदामा पटेल पिता भैया गावंडे, उम्र 40 साल को इस प्रकरण में दोषी पाया गया है। उसे धारा 354 में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया। घटना कुछ इस प्रकार है कि फरियादी ने स्वयं उपस्थित होकर शिकायत की कि दिनांक 15 फरवरी 2018 को वह अपने पति के साथ ग्राम गोला आई थी। वे अपने घर पर रुके थे। इसी बीच रात्रि 9 बजे वह उसके पति के साथ विश्वनाथ पंडाग्रे की दुकान पर आटा लेने गई थी।
उसके पति दुकान पर थे और वह उनकी दुकान के कुछ दूरी पर अकेली खड़ी थी। तभी सुदामा पटेल गावंडे आया और उसे अकेले देखकर सुदामा ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ करने लगा। वह उसकी साड़ी खींच रहा था। वह चिल्लाई तो उसका पति एवं विश्वनाथ पंडाग्रे, मुकुंदराव गायकवाड वहां आ गए।
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इन सबको देखकर सुदामा भाग गया। जाते-जाते बोल रहा था कि इस बार तो छोड़ दिया। थाने में रिपोर्ट की तो तुझे और तेरे पति को जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की सूचना पर से अभियुक्त के विरुद्ध थाना साईंखेड़ा के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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