
Betul News: (बैतूल)। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल ने घर में घुसकर नाबालिग युवती के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना तथा उसका सहयोग कर दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा व वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी की गई।
इस प्रकरण में आरोपी अमन पिता दिलीप चौधरी (27 वर्ष) निवासी-सांपना कॉलोनी, सोहागपुर, थाना-बैतूल बाजार, जिला-बैतूल को दोषी पाते हुए धारा 450 भादवि में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रू. जुर्माना, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रू. जुर्माना तथा धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। (Betul News)
इसी प्रकार आरोपी अंकित पिता कैलाश गिरहारे (25 वर्ष) निवासी-सांपना कॉलोनी, सोहगपुर, थाना-बैतूल बाजार, जिला-बैतूल (Betul News) को उक्त अपराध में आरोपी अमन का सहयोग कर दुष्प्रेरण करने के अपराध में दोषी पाते हुए धारा 17 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 376/109 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को पुलिस थाना बैतूल बाजार में इस आशय की शिकायत दर्ज करायी थी कि वह कक्षा 11वीं की छात्रा है। वह उसकी दीदी के पास रहकर पढ़ाई करती है। आज से लगभग 01 वर्ष पहले लगभग 12 बजे अमन चौधरी ने उसके घर में घुसकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया।
उसके रोने-चिल्लाने पर कहने लगा कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और रिपोर्ट भी मत करना नहीं तो उसके दीदी के लड़के को खत्म कर दूंगा। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर वह 01 वर्ष तक उसके साथ गलत काम (बलात्कार) करते आया है। आरोपी के गलत कामों से परेशान होकर वह उसके मामा के घर चली गयी थी तो फिर वहां भी आरोपी उसके दोस्त अंकित के साथ पहुंच गया और उसे वहां पर खेत में ले जाकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया।
गांव के लोगों ने आरोपी को समझाईश भी दी परंतु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद भी आरोपी उसके साथ गलत काम करते रहा तो उसने एक दिन उसकी दीदी को बताया। उसकी दीदी ने आरोपी से कहा कि उसकी बहन के साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हो तो उसके पश्चात् भी आरोपी उसकी दीदी के घर में घुस आया और उसे पत्थर तथा हॉस पाईप से मारा।
पीड़िता की उक्त शिकायत पर से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने पीड़िता एवं साक्षियों के कथन पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक कराये जिसके परिणाम स्वरूप अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दंडित किया गया।
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