Anganwadi Recruitment Bonus Marks: आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन महिलाओं को मिलेंगे 10 बोनस अंक
Anganwadi Recruitment Bonus Marks: ग्वालियर पीठ ने भिंड मामले में कलेक्टर का आदेश रद्द किया, 90 दिन में नियुक्ति के निर्देश

Anganwadi Recruitment Bonus Marks: मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में उच्च न्यायालय ने अहम निर्णय दिया है। ग्वालियर पीठ ने स्पष्ट किया है कि 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला को नियमानुसार 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। कोर्ट ने भिंड कलेक्टर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपील खारिज की गई थी।
भिंड जिले का है यह पूरा मामला
यह मामला भिंड जिले के वार्ड क्रमांक 13 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र 13/2, हाउसिंग कॉलोनी में सहायिका पद की भर्ती से जुड़ा है। इस पद के लिए 11 अगस्त 2020 को विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक मेरिट सूची में याचिकाकर्ता का नाम छठे स्थान पर था। बाद में सूची में शीर्ष पर शामिल उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया गया।
इसके बावजूद याचिकाकर्ता को 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला होने का लाभ नहीं दिया गया। कलेक्टर ने 1 जनवरी 2020 को आधार तिथि मानते हुए 10 अतिरिक्त अंक देने से इंकार कर दिया था।
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चयन के बाद नियुक्ति पर असर नहीं
न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि 1 जनवरी की तिथि केवल न्यूनतम और अधिकतम आयु तय करने के लिए लागू होती है। बोनस अंकों के लिए कोई अलग कट-ऑफ तिथि तय नहीं है। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि को आधार माना जाएगा।
चूंकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक याचिकाकर्ता 30 वर्ष की आयु पार कर चुकी थी, इसलिए वह 10 अंकों की पात्र है। अदालत ने यह भी कहा कि चयन के बाद यदि किसी अभ्यर्थी के वैवाहिक या निवास संबंधी हालात बदलते हैं तो इससे नियुक्ति पर असर नहीं पड़ता।
अदालत ने वर्तमान में नियुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति निरस्त करते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को पद पर नियुक्त किया जाए।
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