Betul Crime : अवैध रूप से सागौन पलंग ले जाते हुए पकड़ाए आरोपी को छह माह का कारावास और जुर्माना
Betul Crime: Accused caught illegally carrying teak bed, six months imprisonment and fine
Betul Crime : (बैतूल)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने बिना वैध दस्तावेजों के सागौन दीवान (पलंग) ले जाते हुए पकड़ाये आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी सुमित पिता दुर्गाप्रसाद उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सुखतवा, तहसील इटारसी, जिला-नर्मदापुरम को धारा 5(1)/16 म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 06 माह का कठोर कारावास एवं 4,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह द्वारा पैरवी कार्य किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 28 मई 2015 को वन परिक्षेत्र भौंरा जिला बैतूल की टीम मुखबिर सूचना के आधार पर धार चैकिंग बैरियर पहुंची। यहां वाहनों की चैकिंग के दौरान एक लाल रंग की टवेरा को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में सागौन की लकड़ी से बना हुआ दीवान रखा मिला।
वाहन ड्रायवर से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुमित पिता दुर्गाप्रसाद राठौर नर्मदापुरम का होना बताया तथा सागौन दीवान पहावाड़ी से लाना बताया। वाहन चालक के पास उक्त सागौन दीवान के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं थे। मौके पर ही वाहन व सागौन दीवान को जप्त किया गया। वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध वन अपराध दर्ज किया गया तथा मौके की कार्यवाही पर मौका पंचनामा बनाया गया।
वन परिक्षेत्र भौंरा द्वारा अनुसंधान पूर्णकर परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।
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