बड़ी खबरें

फसल बीमा योजना में बड़ी गड़बड़ी, सोयाबीन की जगह मक्का का इंश्योरेंस

फसल बीमा योजना : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां आमला तहसील के ग्राम बेहड़ी के किसान राजाराम पिता शिवपाल यदुवंशी ने अपनी कृषि भूमि में सोयाबीन फसल की बोनी की थी। इसके विपरीत बैंक ने सोयाबीन के स्थान पर मक्का फसल का बीमा कर दिया।

फसल बीमा योजना में बड़ी गड़बड़ी, सोयाबीन की जगह मक्का का इंश्योरेंस
फसल बीमा योजना : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां आमला तहसील के ग्राम बेहड़ी के किसान राजाराम पिता शिवपाल यदुवंशी ने अपनी कृषि भूमि में सोयाबीन फसल की बोनी की थी। इसके विपरीत बैंक ने सोयाबीन के स्थान पर मक्का फसल का बीमा कर दिया।

बैंक की इस लापरवाही के कारण किसान को बीमा राशि नहीं मिल पाई। उपभोक्ता आयोग बैतूल में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमला को किसान की बीमा राशि 26 हजार का भुगतान करने के आदेश दिये हैं। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय एवं सदस्य चंद्रशेखर माकोड़ द्वारा दिया गया है।

यह कहता है योजना का नियम

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि उपरोक्त आदेश में उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइड लाइन के अनुसार यदि फसल मौसम के दौरान दावे देय हों तो संबंधित बैंक और उसकी शाखाएं उन ऋणी किसानों के स्वीकार्य दावों को भुगतान करने की जिम्मेदार होगी, जिन्हें उनकी फसलों को बीमा आच्छादन से वंचित कर दिया गया था।

बैंक जांचें अभिलेखों की त्रुटियों को

बीमा कंपनी बैंकों द्वारा प्रस्तुत सभी घोषणाओं जिनमें फसल क्षेत्र, बीमाकृत राशि आदि के ब्योरों का उल्लेख हो, स्वीकार करेगी। बैंक अपने अभिलेखों और त्रुटियों का जांचे और उन्हें तत्काल बीमा कंपनी की जानकारी में लाएं। 15 दिनों के भीतर बैंकों से कोई जवाब न मिलने पर पावती में प्रस्तुत ब्योरों को अंतिम माना जाएगा और बाद में उनमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

कृषक वंचित न हो किसी लाभ से

बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषक संबंधित शाखा/पैक्स की गलतियों/चूकों/त्रुटियों के कारण योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित न हो, ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्थान सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेंगे।

यहां पटवारी हल्का नंबर बदल दिया

इसी प्रकार ग्राम चिचोलीढाना के किसान भरत सरजी खण्डाईत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसदेही द्वारा पहनं. 57 को बदलकर 98 कर दिया गया था। अब बैंक द्वारा किसान को 36658 रुपये का भुगतान करना होगा। ग्राम बोरगांव डेम तहसील भैंसदेही की कृषक उर्मिला पति रोशन घोड़की को सहकारी बैंक द्वारा 39167 रुपये फसल बीमा राशि के दिये जाएंगे।

छह प्रतिशत ब्याज और अन्य व्यय भी

उपरोक्त तीनों किसानों को बैंकों द्वारा परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा तथा बीमा राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है।

देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button