Betul Court Order : महंगी पड़ी किशोरी के साथ अश्लील गाली-गलौज, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
Betul Court Order : बैतूल। एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील गंदी-गंदी गालियां देकर छेड़छाड करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8,500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं वन्यजीव सांभर का शिकार करने वाले आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित (Betul Court Order) किया गया है।
अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी विशाल उर्फ विक्की पिता कन्हैया विश्वकर्मा, उम्र-22 वर्ष, निवासी थाना मुलताई, जिला-बैतूल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। उसे 3 वर्ष का कठोर करावास एवं 8500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
पीड़िता ने 6 अगस्त 2020 को पुलिस थाना मुतलाई में लिखित शिकायत की थी कि वह कक्षा 9वीं तक पढ़ी है। उसके घर के पास ही विक्की विश्वकर्मा रहता है। वह जब भी घर से कहीं आती-जाती है तो विक्की उसका पीछा करता है। उसे अश्लील शब्द बोलकर अपने साथ सोने का बोलता है। उससे जबरन बात करने की कोशिश करता है। (Betul Court Order)
5 अगस्त 2020 शाम के करीब 5 बजे वह अपने घर के सामने कपड़े सुखा रही थी। उसी समय विक्की विश्वकर्मा उसके पास आया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने दो-चार चांटे मारे और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर उसे गंदी-गंदी गालियां दी। (Betul Court Order)
इस शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विचारण में अभियोजन द्वारा पैरवी करते हुए अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया। (Betul Court Order)
सांभर का शिकार करने वाले को 2 साल की सजा (Betul Court Order)
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने वन्यजीव सांभर का षिकार करने वाले आरोपी लच्छू पिता मेंहगू उम्र-40 वर्ष, निवासी ग्राम साजपुर थाना आमला जिला बैतूल को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गई। (Betul Court Order)
10 फरवरी 2017 को वन परिक्षेत्र रानीपुर में पदस्थ तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम साजपुर में वन्य प्राणी सांभर का अवैध शिकार किया गया है। मुखबिर सूचना पर परिक्षेत्र अधिकारी रानीपुर द्वारा दल गठित कर ग्राम साजपुर लच्छू के घर पहुंचे। (Betul Court Order)
घर की तलाशी में घर से एक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी बरामद हुई थी। लच्छू से पूछताछ करने पर उसने बताया कि बस्तीराम और बिसोरी के साथ मिलकर चौकी नदी आमनाला के पास से उन्होंने वन्यप्राणी सांभर का शिकार किया था। लच्छू की सूचना पर वन अमला बस्तीराम के घर पहुंचा। (Betul Court Order)
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बस्तीराम के घर से स्टील की थाली में पका हुआ मांस बरामद हुआ था। इसके बाद बिसोरी के घर से भी पका हुआ मांस बरामद हुआ था। जिसे जप्त किया गया। वन अमला तीनों आरोपियों को वन्यप्राणी के शिकार किये गये स्थान पर लेकर गया। वहां खून से सना पत्थर, अंतड़ी एवं सांभर के बाल जप्त किये गये। (Betul Court Order)
आरोपियों के विरूद्ध वन अपराध दर्ज कर पीओआर जारी किया गया। विवेचना उपरांत आरोपियों के विरूद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी रानीपुर द्वारा परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। (Betul Court Order)
न्यायालय में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्तानुसार दंड से दंडित किया। प्रकरण में आरोपी बस्तीराम एवं बिसोरी के फरार होने से उनके विरूद्ध निर्णय घोषित नहीं किया गया है। (Betul Court Order)
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