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Betul News: नाबालिग से बलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास और 17 हजार का जुर्माना

Betul News: Life imprisonment and fine of 17 thousand to the accused of raping a minor

Betul News: नाबालिग से बलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास और 17 हजार का जुर्मानाBetul News: (बैतूल)। एक 16 वर्षीया अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं कुल 17000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पाॅक्सो एक्ट) बैतूल ने यह सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाष सूर्यवंशी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी कार्य किया गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ ठाकुर ने बताया कि 16 वर्ष की अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसकेे साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी रोहित पिता शंकर विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी थाना चिचोली, जिला-बैतूल को दोषी पाते हुए, धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष कठोर कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना एवं 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माना व 3(1)(ब)(प)(पप) एससी/एसटी. एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के जुर्माना एवं आरोपी सतीष पिता ज्ञानचंद विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी-थाना चिचोली, जिला-बैतूल को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एन)/109 भादवि में 20 वर्ष कठोर कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना एवं 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माना, धारा 363 भादवि/धारा 3(2)(अं) एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना व धारा 366 भादवि में 05 वर्ष कठोर कारावस एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि फरियादी पीड़िता के पिता ने 08 जून 2019 को पुलिस थाना चिचोली में रिपोर्ट लेख कराई थी कि 04 जून 2019 को जब वह काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बेटी कहां है तो उसकी पत्नी ने बताया कि पीड़िता करीब 8 बजे घर से गांव में मुकेश की दुकान पर नमकीन लेने का बोल कर गई थी। पीड़िता बहुत देर तक घर नहीं आई तो उसकी पत्नी ने उसके लड़के को मुकेश की दुकान पर पीड़िता का पता करने भेजा था। दुकानदार मुकेश ने बताया कि पीड़िता उसकी दुकान पर नहीं आई। उसके बाद फरियादी व उसकी पत्नी ने पीड़िता की तलाष आसपास गांव में व रिश्तेदारी में की परंतु पीड़िता का कुछ पता नहीं चला।

फरियादी की उक्त शिकायत पर पुलिस थाना चिचोली में गुमइंसान पर से धारा 363 का अपराध दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने 28 जून 2019 को पीड़िता को दस्तयाब किया तथा पीड़िता को उसकी माता को सुपुर्द किया। पीड़िता से पूछताछ कर कथन लेख किया गया। जिसमें उसने बताया कि आरोपी रोहित ने उसके साथ ग्राम हिड़ली में गलत काम (बलात्कार) किया था, उसके पश्चात आरोपी सतीष ने उसे बहला-फुसलाकर उसका व्यपहरण कर मोरबी गुजरात ले जाकर उसके साथी सहआरोपी रोहित विश्वकर्मा के पास पहुंचाया था, जहां रोहित ने उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार-बार बलात्कार किया था। आरोपी सतीष पीड़िता को बहला-फुसलाकर मोरबी गुजरात लेकर गया था, जहां उसने सहआरोपी रोहित विश्वकर्मा को पीड़िता के साथ बलात्कार करने के लिए दुष्प्रेरित किया था।

विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना चिचोली द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अनन्य विषेष न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।

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