Multai Nagar Palika Chunav: मुलताई नपा अध्यक्ष का चुनाव अवैध और शून्य घोषित, कोर्ट ने एक माह में दोबारा चुनाव कराने के दिए आदेश
Multai Nagar Palika Chunav: Election of Multai Napa President declared illegal and void, court orders re-election in a month

Multai Nagar Palika Chunav: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका के अध्यक्ष चुनाव को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायालय ने अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कलेक्टर को एक महीने के अंदर फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में भाजपा उम्मीदवार वर्षा गडेकर द्वारा अपने अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय के माध्यम से न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया था।
प्रस्तुत वाद में उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी होने की बात कही थी एवं चुनाव को शून्य घोषित करने का आग्रह कोर्ट से किया था। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए वर्षा गडेकर और नगर पालिका अध्यक्ष नीतू सिंह परमार को मिले वोटों में से तीन-तीन मतों को अवैध घोषित किया एवं फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। वहीं जो चुनाव हुआ था, उसे अवैध और शून्य घोषित कर दिया है।

अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्षा गडेकर की ओर से न्यायालय में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसमें बताया गया था कि जो मत पार्षदों ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए डाले थे, उस पर निशान लगाकर पहचान करते हुए मत डाले गए हैं। इसके अलावा भी चुनाव में गड़बड़ी हुई है। जिसको लेकर उन्होंने इस चुनाव को अवैध घोषित करने का आग्रह किया था। न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि उक्त चुनाव को शून्य एवं अवैध घोषित किया जाता है। साथ ही कलेक्टर को एक महीने के भीतर फिर से चुनाव करने के आदेश कोर्ट ने जारी किये हैं।



