PM Kisan Mandhan Scheme: किसानों को दोहरा लाभ, हर किसान को प्रतिमाह मिलेंगे 3000 रुपए, जानें इस योजना के बारे में…
PM Kisan Mandhan Scheme: Double benefit to farmers, every farmer will get Rs 3000 per month, know about this scheme...

PM Kisan Mandhan Scheme: प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन एक योजना ऐसी भी हैं, जिसमें किसानों को हर महीने 3 हजार रुपए दिए जाते है। इस योजना में किसानों को उनके खाते में हर साल 36 हजार रुपए दिए जा रहे है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पीएम किसान मानधन (PM Kisan Mandhan Scheme) योजना में किसानों को हर महीने 3 हजार रूपए मिलते है। इस योजना के बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं।
क्या है ये योजना
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे/सीमांत किसानों (SMFs) को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।
इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। पेंशन योजना में कम से कम 55 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये हर महीने योगदान देना होता है। अंशदान सब्सक्राइबर्स की उम्र पर निर्भर है।
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मानधन योजना में ऐसे करवाएं रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
- यहां आपको अपने अपनी और परिवार की सालाना इनकम, और अपनी जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज जमा करने होंगे।
- पैसा लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी।
- उसके बाद वहां मिले आवेदन पत्र को अपने आधार कार्ड से लिंक कराएं।
- इसके बाद आपको पेंशन खाता संख्या दे दी जाएगी।
इस योजना की ये है पात्रता (PM Kisan Mandhan Scheme)
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक तरह से किसान पेंशन योजना है, जिसका प्रीमियम किसानों को अपने जेब से नहीं देना पड़ता है। छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, इस योजना के पात्र हैं।
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किसान मानधन वेबसाइट के अनुसार, ऐसे किसानों का नाम उनके राज्य के भूमि रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। इसके अलावा इस योजना के लिए वो ही किसान पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।



