महंगा पड़ गया बगैर लाइसेंस वाले को मोटर साइकिल देना, मिली न्यायालय से यह सजा

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने एक लापरवाह वाहन चालक और वाहन के मालिक को सजा सुनाई है। वाहन चालक को लापरवाही और तेजी से मोटर साइकिल चलाकर एक्सीडेंट करने के लिए सजा सुनाई गई है। वहीं वाहन मालिक को इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति को वाहन दे दिया जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था। यही नहीं वाहन का बीमा भी नहीं कराया था।
प्रकरण में आरोपी चालक संसूलाल पिता साबजी कवडे को धारा 279 में तीन माह का कारावास और 200 रुपये, धारा 338 मे 6 माह के कारावास और 200 रुपये और 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसी तरह आरोपी वाहन मालिक चेतू लाल पिता साबजी कबड़े को मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180 में 500 रुपये और 146/196 में 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा पैरवी की गई। उन्होंने बताया कि आहत पूर्णाबाई पति पंजाबराव निवासी ग्राम साबड़ी के पुत्र दिनेश ने थाना साईंखेड़ा मे रिपोर्ट की थी कि 13 नवंबर 2017 को सुबह 10 बजे वह और उसकी माँ पूर्णा बाई पैदल अपने खेत जा रहे थे।
इसी बीच संसूलाल मोटर साईकिल क्रमांक MP-48/ML-5693 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकी माँ को टक्कर मार दी। जिससे वह गिर गई और उनको बाये कंधे और दाये पैर के टखने व पिंडली में चोट आई। वह अपनी माँ को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गया। शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 के तहत पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया।
विवेचना के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि आरोपी के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था और न ही वाहन बीमित था। इस पर वाहन मालिक चेतुलाल को भी मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के तहत आरोपी बनाया। दोनों आरोपियों के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।



