MP में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध किए समाप्त

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध सरकार ने समाप्त कर दिए हैं। सरकार ने देर शाम ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। इससे अब प्रदेश भर में पूरी क्षमता से सभी तरह के आयोजन हो सकेंगे।
इसमें कहा गया है कि प्रदेश में कोविड के संक्रमण में निरंतर कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं। प्रदेश में समस्त सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे।
समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास, हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन व अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकार ने कहा कि ध्यान रखें महामारी का संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए रात्रिकालीन कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नागरिकों से अपील है कि मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें।
इधर आज जारी पत्र में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा कोविड- 19 महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लगाए गए प्रतिबंधों से सम्बन्धित समस्त दिशा-निर्देश निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-
🟤 प्रदेश में रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
🟤 कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे।
🟤 जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, माइकों कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।
🟤 उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।




