School Safety: स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, लैंगिक अपराध रोकने के लिए एसपी के सख्त निर्देश
School Safety: Major decision regarding children's safety in schools; SP issues strict directives to prevent gender-based crimes.

School Safety: बैतूल। जिले के सरकारी एवं निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की सुरक्षा एवं विशेषकर बालिकाओं के विरुद्ध दुराचार, लैंगिक अपराध एवं यौन शोषण की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने जिले के सभी प्राचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए सुरक्षित, भयमुक्त एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, वाहन चालक, परिचालक, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य स्टाफ का नियमानुसार पुलिस/चरित्र सत्यापन कराया जाए तथा बच्चों को गुड टच-बेड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा, लैंगिक अपराधों से बचाव एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में नियमित रूप से जागरूक किया जाए।
विद्यालय परिसर के संवेदनशील एवं एकांत स्थानों की नियमित निगरानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरों को कार्यशील रखने पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूल बस एवं अन्य वाहनों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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बालिकाओं की शिकायत के लिए नोडल अधिकारी
बालिकाओं की शिकायतों के लिए महिला शिक्षक या कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करने तथा शिकायत पेटी/बाल शिकायत व्यवस्था प्रभावी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को सोशल मीडिया, साइबर ब्लैकमेलिंग, फर्जी प्रोफाइल एवं निजी फोटो या वीडियो साझा करने से होने वाले खतरों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।
अपराध को छिपाने का न करें प्रयास
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि किसी बालक-बालिका के साथ लैंगिक अपराध अथवा दुर्व्यवहार की जानकारी मिलने पर मामले को दबाने, छिपाने या आपसी समझौते का प्रयास न किया जाए। पॉक्सों एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए तथा घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएं। पीड़ित बच्चे की पहचान एवं निजता की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएं।
गंभीरता से ली जाएं बच्चों की शिकायत
पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी एवं अभिभावक का नैतिक और वैधानिक दायित्व है। किसी भी बच्चे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसे भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए।
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