EPFO EEC 2026 enrollment scheme: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी: अगर नहीं कटता था पीएफ तो अब मिलेगा पूरा हक, ईपीएफओ का नया फैसला
EPFO EEC 2026 enrollment scheme: Good news for salaried employees—if your PF wasn't being deducted previously, you will now receive your full entitlements; a new decision by the EPFO.

EPFO EEC 2026 enrollment scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने सभी कंपनियों और संस्थानों से एक विशेष अपील की है। ईपीएफओ ने ‘कर्मचारी नामांकन अभियान 2026’ (EEC 2026) की शुरुआत की है, जो 29 जून 2026 से लागू हो चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को भविष्य निधि व्यवस्था में शामिल करना है, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच किसी कारणवश ईपीएफ के लाभ से वंचित रह गए थे। कंपनियों के पास छूटे हुए वर्कर नाम दर्ज कराने का यह एक बेहतरीन और एकमुश्त मौका है।
31 अक्टूबर तक मिलेगा छूट का बड़ा फायदा
यह महत्वपूर्ण योजना 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। इसका मूल मकसद संस्थानों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि श्रमिकों को पेंशन, पीएफ और दुर्घटना बीमा जैसी जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल सकें। यदि किसी कर्मचारी का हिस्सा पहले नहीं काटा गया था, तो इस योजना के तहत उसमें विशेष छूट का प्रावधान भी रखा गया है। शर्त बस इतनी है कि वह कर्मचारी वर्तमान में उस कंपनी में कार्यरत होना चाहिए और जीवित हो।
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ऑनलाइन प्रक्रिया और डिजिटल पहचान आसान हुई
नामांकन और बकाया राशि जमा करने की पूरी प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। ईपीएफओ के अनुसार, नियोक्ताओं को ईसीआर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भुगतान करना होगा। साथ ही, उमंग मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके प्रत्येक वर्कर का यूएएन (UAN) तुरंत बनाया जा सकेगा। इससे कागजी झंझट खत्म होगा और काम में काफी तेजी आएगी।
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जागरूकता अभियान और संस्थानों से अपील
सरकार और ईपीएफओ मिलकर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों और ठेकेदारों को भी इस मुहीम से जोड़ा जा रहा है ताकि कोई भी पात्र वर्कर छूट न पाए। कंपनियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने पुराने रिकॉर्ड की जल्द जांच करें और 31 अक्टूबर 2026 की अंतिम तारीख से पहले-पहले अपने सभी कर्मचारियों का नामांकन सुनिश्चित करें।
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