Wedding DJ Rules: शादी में डीजे पर बड़ा एक्शन: रात 10 बजे के बाद बैन, ट्रैफिक मार्शल जरूरी
Wedding DJ Rules: Major action against DJs at weddings: Banned after 10 pm, traffic marshals required

Wedding DJ Rules: शादी का सीजन शुरू होते ही शहर में खुशियों के साथ परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। देर रात तक बजने वाले तेज डीजे, सड़कों पर लगने वाले जाम और अव्यवस्थित पार्किंग से आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। अब इन समस्याओं से राहत दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
शादी समारोह बन रहे परेशानी का कारण
विवाह कार्यक्रम जहां एक ओर परिवारों के लिए खुशी का अवसर होते हैं, वहीं दूसरी ओर आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। देर रात तक तेज आवाज में बजते डीजे से नींद हराम हो जाती है। सड़कों पर खड़े वाहनों और बारात के कारण यातायात बाधित होता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो पाता।
पुलिस ने बुलाई डीजे संचालकों की बैठक
इन समस्याओं को देखते हुए पुलिस विभाग ने पहल की है। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हालत में डीजे नहीं बजाया जाएगा। यह नियम केवल डीजे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैंजो और धुमाल जैसे अन्य साउंड सिस्टम पर भी लागू होगा। बैठक में एडिशनल एसपी कमला जोशी, एसडीओपी सुनील लाटा, नगर पालिका सीएमओ नवनीत पांडेय और शहर के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे।
ध्वनि प्रदूषण रोकने पर जोर
अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। देर रात तक तेज आवाज में बजने वाले संगीत से लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है। खासकर मरीजों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद कष्टदायक हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
डीजे संचालकों ने दिया पालन का भरोसा
बैठक के दौरान डीजे संचालकों ने प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे और आयोजकों को भी पहले से इसकी जानकारी देंगे। साथ ही उन्होंने शादी आयोजकों से भी सहयोग करने की अपील की ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
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नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी के सीजन में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को जाम से राहत देने के लिए ये दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं।
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मैरिज लॉन संचालकों के लिए जरूरी निर्देश
- प्रशासन ने मैरिज लॉन संचालकों के लिए भी कई नियम तय किए हैं। हर लॉन में वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि सड़क पर वाहन खड़े मिले तो इसकी जिम्मेदारी संचालक की होगी।
- मुख्य मार्ग पर स्थित लॉन संचालकों को अपने खर्च पर ट्रैफिक मार्शल तैनात करने होंगे, जो यातायात को व्यवस्थित करेंगे। इन मार्शलों के पास जरूरी लाइट उपकरण होना भी जरूरी है।
- इसके अलावा पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और मोबाइल नंबर संबंधित यातायात थाने में जमा कराना होगा।
- मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और नो पार्किंग के संकेत लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
- लॉन संचालकों को वर-वधू पक्ष को पार्किंग संबंधी निर्देश लिखित रूप में देना होगा।
- समारोह में काम करने वाले बाहरी कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा।
- सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
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बारात और डीजे संचालन के लिए नियम
- बारात निकालते समय सड़क के केवल बाईं ओर ही चलने की अनुमति होगी, ताकि ट्रैफिक प्रभावित न हो। मुख्य मार्ग पर डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को तुरंत रास्ता देना अनिवार्य होगा।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार डीजे केवल तय समय और निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही चलाया जा सकेगा।
- वाहनों के बाहर साउंड बॉक्स लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा और मामला कोर्ट व आरटीओ को भेजा जाएगा।
लोगों को राहत मिलने की उम्मीद
पुलिस प्रशासन की इस पहल से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यदि नियमों का सख्ती से पालन किया गया तो शादी समारोहों से होने वाली परेशानियों में काफी कमी आ सकती है और आम लोगों को राहत मिल सकती है।
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