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Betul tribal assault case: MP में आदिवासी युवक से मारपीट: ठेकेदार समेत 3 पर FIR, SI लाइन अटैच

Betul tribal assault case: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक आदिवासी युवक के साथ शराब ठेकेदार और उसके कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई थी। वहीं इस मामले में शिकायत करने पर पुलिस द्वारा भी लापरवाही बरती गई थी। अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है।

जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र के इस मामले में भैंसदेही पुलिस द्वारा जहां युवक से मारपीट करने वाले शराब दुकान कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है वहीं कर्तव्य में लापरवाही पर एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है।

यह है पूरा घटनाक्रम (Betul tribal assault case)

पुलिस विभाग बैतूल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 25 जुलाई 2025 को फरियादी संदीप पिता भूता चिल्हाटे, निवासी ग्राम ढोकना, थाना भैंसदेही द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 24 जुलाई 2025 को उसके साथ स्थानीय शराब दुकान के ठेकेदार व उसके कर्मचारियों द्वारा शारीरिक रूप से मारपीट की गई, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

तीन आरोपियों पर एफआईआर (Betul tribal assault case)

फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने चिकित्सकीय परीक्षण कराया तथा घटना की गहन जांच की गई। जांच के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी शिवकिशोर इंगले, करण उइके और संजय कुमरे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(5) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

एसआई नितिन उईके लाइन अटैच (Betul tribal assault case)

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित क्षेत्र के उपनिरीक्षक नितिन उइके द्वारा प्रारंभिक स्तर पर प्रकरण की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। इस कारण पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया है।

एसडीओपी कर रहे मामले की जांच (Betul tribal assault case)

उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच भैंसदेही अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भूपेन्द्र मौर्य के निर्देशन में की जा रही है। पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा फरियादी व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। (Betul tribal assault case)

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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