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Molestation : घर में घुस कर किशोरी से कर रहा था छेड़छाड़, अब न्यायालय ने सुनाई यह सजा

  • विजय सावरकर, मुलताई
    बैतूल जिले के मुलताई में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पाक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी द्वारा 14 वर्षीय एक बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।

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    मुलताई की विशेष लोक अभियोजक अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि आरोपी चेतन पुत्र विजय दातिर निवासी तिवरखेड़ द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को पीड़िता को घर में अकेली पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। आरोपी पीड़िता के घर के दरवाजे को धक्का देकर उसके घर में घुस गया था और उसके हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा था।

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    बच्ची की आवाज सुनकर पड़ोसी घर आ गए थे एवं पड़ोसियों को देखकर आरोपी वहां से भाग गया था।पीड़िता ने घटना के संबंध में उसके माता-पिता को जानकारी दी थी। जिसके बाद मुलताई थाने में इस मामले में आरोपी चेतन के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

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    न्यायालय ने इस प्रकरण में चेतन को दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम में 3 साल के कठोर कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड एवं धारा 354 में 1 साल के कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड एवं धारा 452 में दोषी पाते हुए 1 साल के कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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