पांच तहसीलदारों और सीईओ पर गिरी गाज: समय पर नहीं दी थी सेवा

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमों में वांछित सेवा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर पांच अधिकारियों पर 12 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। जिला प्रबंधक लोक सेवा मनीष वरवड़े से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जामठी निवासी आवेदक रंजीता गीद का निर्माण श्रमिकों संबंधी पंजीयन संबंधी आवेदन समय-सीमा बाह्य उपरांत भी लंबित रखे जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आठनेर केपी राजौरिया पर 500 रुपए, इसी तरह ग्राम मोरूढाना के तुकाराम वल्द श्यामू के भूमि का सीमांकन संबंधी दो आवेदन समय-सीमा बाह्य उपरांत भी लंबित रखे जाने पर तहसीलदार आठनेर लवीना घाघरे पर एक-एक हजार कुल दो हजार रुपए, ग्राम उमरवानी के शंकर कुमरे वल्द नंदू कुमरे का अविवादित नामांतरण संबंधी आवेदन समय-सीमा बाह्य उपरांत भी लंबित रखे जाने पर नायब तहसीलदार बैतूल डॉली रायकवार पर 2 हजार रुपए, ग्राम जैतपुर निवासी रामपाल वल्द पंचम का अविवादित नामांतरण एवं ग्राम इटावा निवासी विजेन्द्र वल्द गुरुदयाल के भूमि का सीमांकन संबंधी आवेदन समय-सीमा बाह्य उपरांत भी लंबित रखे जाने पर नायब तहसीलदार आमला रोहित विश्वकर्मा पर क्रमश: 5 हजार एवं 500 रुपए कुल 5500 रुपए, ग्राम अम्भोरी निवासी शांतिदेवी/फुस्या, ग्राम शेरगढ़ निवासी सूरजू वल्द दाजीराम, तिवरखेड़ निवासी कलावती/दिनेश एवं अमरावतीघाट निवासी धनलाल/कुंजीलाल के अविवादित नामांतरण संबंधी आवेदन समय-सीमा बाह्य उपरांत भी लंबित रखे जाने पर नायब तहसीलदार प्रभातपट्टन याचिका परतेती पर प्रति आवेदन 500 रुपए कुल 2 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। उपरोक्त शास्ति की राशि संबंधित हितग्राही को प्रतिकर के रूप में भुगतान किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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