जिले में कुल 10375 पदों के लिए होंगे चुनाव, ऐसी रहेगी पूरी प्रक्रिया

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    बैतूल जिले में पंचायत आम निर्वाचन तीन चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण में बैतूल, आमला एवं शाहपुर, द्वितीय चरण में घोड़ाडोंगरी, मुलताई, आठनेर एवं चिचोली तथा तृतीय चरण में प्रभातपट्टन, भैंसदेही व भीमपुर जनपद पंचायत में निर्वाचन होगा। प्रथम चरण के लिए मतदान 6 जनवरी, द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी एवं तृतीय चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। मतदान का समय प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।

    जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2022 तक कार्यकाल पूरा करने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के 22, जनपद सदस्य के 215, सरपंच के 553 एवं पंच के 9585 पद रिक्त हैं। निर्वाचन के लिए जिले में 1772 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। निर्वाचन प्रक्रिया में लगभग 11 हजार मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से सम्पन्न होगा। पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से एवं जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से सम्पन्न होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला एवं पंच के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।

    बैतूल में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव: देखें, कब कहां होगा मतदान

    मतगणना, सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा
    पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईव्हीएम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच/सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।

    नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था
    त्रि-स्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों यथा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु एकीकृत नाम-निर्देशन पत्र (प्ररूप-4) की व्यवस्था की गई है।
    🟤 जिला पंचायत सदस्य हेतु नाम-निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य हेतु विकासखंड मुख्यालय पर तथा पंच व सरपंच पद हेतु विकासखंड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिए जाएंगे।
    🟤 जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध कर क्लस्टर बनाया गया है। दस विकासखंडों के लिए कुल 67 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं।
    🟤 नाम निर्देशन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को 8 हजार रुपए, जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को 4 हजार रुपए, सरपंच पद के अभ्यर्थी को 2 हजार रुपए एवं पंच पद के अभ्यर्थी को 400 रुपए निक्षेप राशि जमा करना होगी।
    🟤 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।
    🟤 पंच पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है, शेष पदों- सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित प्ररूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    🟤 रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा।
    🟤 रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम-निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
    🟤 नामांकन के प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है।

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