BMO Pallav Amritphale : मुलताई बीएमओ रहे डॉ. पल्लव अमृतफले को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा, यह है मामला
BMO Pallav Amritphale: Multai BMO Dr. Pallav Amritphale sentenced to 7 years rigorous imprisonment, this is the case

BMO Pallav Amritphale : मध्यप्रदेश के बैतूल में मुलताई के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) रहे डॉ. पल्लव अमृतफले (Dr. Pallav Amritphale) को विशेष न्यायालय सीबीआई (व्यापमं प्रकरण) भोपाल (Special Court CBI (Vyapam Case) Bhopal) ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस मामले की जांच एसटीएफ भोपाल द्वारा की गई थी।
जानकारी के अनुसार एसटीएफ द्वारा कराई गई जांच में यह बात सामने आई थी कि डॉ. पल्लव अमृतफले व्यापमं द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा 2009 में खुद नहीं बैठे थे। उनकी जगह साल्वर ने परीक्षा दी थी। इसी आधार पर डॉ. अमृतफले को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन मिला और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की।
एसटीएम थाना में दर्ज हुआ था मामला
इस पर डॉ. पल्लव अमृतफले के खिलाफ एसटीएफ थाना भोपाल में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद आरोपी डॉ. अमृतफले के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद नवम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) भोपाल ने डॉ. अमृतफले को दोषी पाया।
इन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा (BMO Pallav Amritphale)
डॉ. अमृतफले को धारा 419 सहपठित धारा 120-बी में 2 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 420 सहपठित धारा 120-बी में 2 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 467 सहपठित धारा 120-बी में 7 साल का सश्रम कारावास और 3000 रुपये जुर्माना, धारा 468 सहपठित धारा 120-बी में 7 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 471 सहपठित धारा 120-बी में 7 साल का सश्रम कारावास और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम की धारा 3 घ (1)(2) में 2 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।



