Credit Guarantee Yojana: उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में बड़े बदलाव, गारंटी शुल्क में भारी कमी, सीमा भी बढ़ाई
Credit Guarantee Yojana: Major changes in credit guarantee scheme for industries, huge reduction in guarantee fee, limit also increased

Credit Guarantee Yojana: (नई दिल्ली)। केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कोष में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 01 अप्रैल 2023 से क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में महत्वपूर्ण सुधार करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य यही था कि इसे 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त गिरवी (कलैटरल)-मुक्त गारेंटेड क्रेडिट से सक्षम बनाया जा सके और ऋण की लागत में लगभग 1 प्रतिशत की कमी लाई जा सके।
वित्त मंत्री की घोषणा के परिपालन में इस योजना में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह सभी बदलाव एक अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। इससे उद्यमियों को बेहद सहूलियत होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका खर्च बेहद कम हो जाएगा। उद्यमियों को राहत देने के लिए यह कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं-
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1. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) कोष में 30.03.2023 को 8,000 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है।
2. सीजीटीएमएसई ने 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च दर से घटाकर 0.37 प्रतिशत प्रति वर्ष तक कम करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की समग्र लागत काफी सीमा तक कम हो जाएगी।
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3. गारंटियों के लिए अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
4. 10 लाख रुपये तक के बकाया ऋण के लिए गारंटियों के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी।
5. सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की गारंटियों को मंजूरी देने के बारे में अधिकतम आंकड़े को छूकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। (Credit Guarantee Yojana)



