Court Decision : महिला के साथ मारपीट करने वाली तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को मिली यह सजा
◾विजय सावरकर, मुलताई
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने खेत में मवेशी चराने को लेकर एक महिला के साथ मारपीट करने वाली 3 महिलाओं सहित चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और एक एक हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बीते 17 जुलाई 2019 को दोपहर में फरियादी गोदावरी अपनी भैंस चराने पुलिटेकरा पर गई थी। जहाँ सरकारी जमीन के पास आरोपी सुनीता पति मदन उईके का खेत है। तभी सुनीता ने गोदावरी से आकर कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे खेत में लगा मक्का चर गई है। इस बात को लेकर सुनीता ने गोदावरी के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया।
मना करने पर सुनीता ने गोदावरी के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया जिससे उसकी आंख में चोट आई। उसी दौरान प्रेमवती पति मनोज उईके,गुन्नो पति नंदू उईके और मनोज पिता खड्डू उईके खेत में आए। तीनों ने भी गोदावरी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। गोदावरी की रिपोर्ट पर बोरदेही पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी सुनीता पति मदन उईके, प्रेमवती पति मनोज उईके, गुन्नौ बाई पति नन्दू उईके और मनोज पिता खड़डू उईके,सभी निवासी ग्राम टीकाबर्री, थाना बोरदेही को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और एक एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।



