किशोरी का व्यपहरण कर बलात्कार करने वाले को 10 साल का सश्रम कारावास, साढ़े चार साल पुराने मामले में न्यायालय का फैसला

बैतूल। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 16 वर्षीय अवयस्क बालिका को बहका कर व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामला जिले के थाना सारणी क्षेत्र का है। इस मामले में आरोपी अभिराम उर्फ छोटू पिता मदन यादव, 23 वर्ष निवासी सुपर एफ विजय नगर सारणी को सजा सुनाई गई है।
उसे धारा 376 (1) में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए के अर्थदण्ड से, धारा 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 363 में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गयी।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना सारणी क्षेत्र के अंतर्गत 16 वर्षीय अवयस्क बालिका 19 मई 2018 की रात्रि में घर से किसी को बिना बताये कहीं चली गयी। जिसकी तलाश पीड़िता की नानी एवं उनके परिवार के अन्य लोगों ने की। लेकिन, पीड़िता का कुछ पता नहीं चला।
पीड़िता की नानी द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सारणी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवायी। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को 25 मई 2018 को पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा अपने पुलिस कथन में बताया गया कि वह आरोपी अभिराम से पहले बात करती थी। उसने बाद में उसने आरोपी से बात करना बंद कर दिया। घटना दिनांक की रात्रि में आरोपी ने उसे जबरदस्ती बुलाया था और कहा था कि यदि वह उसके पास नहीं आई तो वह अपना हाथ काट लेगा। आरोपी के बुलाने पर पीडिता रात में 12 बजे आरोपी के घर के पीछे उससे मिलने गई।
वहां आरोपी ने उसके मना करने के बावजूद भी उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया।



