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Betul News: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, शांति भंग के मामले में किया था गिरफ्तार, न्यायिक जांच के आदेश

Betul News: Youth died in police custody, arrested in case of breach of peace, judicial inquiry ordered

Betul News: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, शांति भंग के मामले में किया था गिरफ्तार, न्यायिक जांच के आदेशBetul News: (बैतूल)। जिले की भैंसदेही पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। एसडीएम न्यायालय भैंसदेही में पेश करने पर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे। इस बीच पेट दर्द होने पर उसे भैंसदेही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में ज्यूडिशियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपलना खुर्द निवासी युवक राहुल चंपालाल (23) को मंगलवार को एक महिला की शिकायत के बाद पकड़कर थाना भैंसदेही लाया गया था। देर रात उसके पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह पहले से ही बीमार था। उसके पेट में कभी-कभी दर्द भी उठता था। रात को भी कस्टडी के दौरान उसको पेट में दर्द उठा था। इस मामले ज्यूडिशियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं।

खारिज कर दी गई थी जमानत याचिका

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को पुलिस ने राहुल को शांति भंग करने के आरोप में एसडीएम भैंसदेही कोर्ट में पेश किया। जहां उसका जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसे जेल भेजा जाना था। इसके लिए उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाना था। मेडिकल के लिए उसे अस्पताल ले जाए जाने पर उसकी तबीयत वहीं बिगड़ गई थी। तब पुलिसकर्मी उसका इलाज करवाकर थाने ले आए थे। रात करीब 11 बजे उसके पेट में दर्द उठने पर उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मौत हो गई।

गलत तरीके से गिरफ्तारी के आरोप

युवक की मौत के मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने युवक की गिरफ्तारी गलत तरीके से किए जाने का आरोप लगाया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत सरयाम ने कहा कि युवक को गांव की एक महिला की शिकायत के बाद शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को ऐसा करना ही नहीं था। पेसा एक्ट के तहत गांव-गांव में शांति निवारण समिति बनी हुई है। ऐसे में यह मामला समिति के सामने लाया जाना चाहिए था।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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