MP Wheat MSP Registration 2026: एमपी में 7 फरवरी से शुरू होगा समर्थन मूल्य पर गेहूं का पंजीयन, किसानों के लिए आसान की गई प्रक्रिया
MP Wheat MSP Registration 2026: समर्थन मूल्य 2585 रुपये तय, प्रदेशभर में 3186 केंद्रों पर होगा पंजीयन

MP Wheat MSP Registration 2026: रबी सीजन में गेहूं बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख तय कर दी है। इस बार पंजीयन की व्यवस्था को पहले से अधिक सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान बिना किसी परेशानी के समय पर अपना पंजीयन करा सकें और अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। खाद्य मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर पंजीयन जरूर कराएं।
7 फरवरी से 7 मार्च तक होगा पंजीयन
रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू होगी। यह पंजीयन 7 मार्च तक चलेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों को पूरे एक महीने का समय दिया जा रहा है, ताकि वे सुविधानुसार पंजीयन करा सकें। उन्होंने कहा कि अंतिम दिनों में भीड़ से बचने के लिए किसान समय रहते पंजीयन करवा लें।
इस साल गेहूं का यह समर्थन मूल्य
केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य किसानों को राहत देगा और उन्हें अपनी फसल बेचने में बेहतर आमदनी मिलेगी।
राज्यभर में 3186 पंजीयन केंद्र
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसान आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाया गया है, ताकि किसी को भी परेशानी न हो।
इन स्थानों पर होगा नि:शुल्क पंजीयन
सरकार ने कई स्थानों पर नि:शुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर किसान बिना किसी शुल्क के पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालयों में बने सुविधा केंद्रों और सहकारी समितियों व सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर भी पंजीयन पूरी तरह मुफ्त रहेगा।
यहाँ होगा सशुल्क पंजीयन
जो किसान ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराना चाहते हैं, उनके लिए सशुल्क व्यवस्था भी की गई है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे पर पंजीयन कराया जा सकता है। इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
इन किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन
पंजीयन के दौरान किसान को अपनी भूमि से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों की जांच कर उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केंद्रों पर ही किया जाएगा। इन सभी किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
भुगतान सीधे बैंक खाते में होगा
समर्थन मूल्य पर बेची गई गेहूं की फसल का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसी कारण से आधार लिंक खाते में भुगतान संभव नहीं हो पाता है, तो किसान द्वारा पंजीयन के समय दिए गए अन्य बैंक खाते में राशि डाली जाएगी। पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम, खाता नंबर और आईएफएससी कोड देना अनिवार्य होगा।
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इन बैंक खातों से नहीं होगा भुगतान
अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे खातों को पंजीयन के लिए मान्य नहीं किया गया है। बेहतर सेवा के लिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक कराकर अपडेट रखें।
आधार का सत्यापन जरूरी
पंजीयन और गेहूं विक्रय के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सत्यापन ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किया जाएगा। किसान का पंजीयन तभी मान्य होगा जब भू-अभिलेख में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम एक समान होंगे। यदि किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका सत्यापन तहसील कार्यालय से कराना होगा।
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इन माध्यमों से दी जाएगी सूचना
पूर्व के रबी और खरीफ सीजन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस के माध्यम से पंजीयन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही गांवों में डोंडी पिटवाकर, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर जानकारी चस्पा कर और समिति व मंडी स्तर पर बैनर लगाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पंजीयन की सभी प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी कराई जाएं, ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो।
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