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Income Tax Notice : एक गलती और घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस, इन लोगों को है सावधान रहने की जरूरत

Income Tax Notice: One mistake and income tax notice will come home, these people need to be careful

Income Tax Notice : एक गलती और घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस, इन लोगों को है सावधान रहने की जरूरत
Source: Credit – Social Media

Income Tax Notice : इनकम टैक्स (Income Tax Notice) डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है कि हर वह व्यक्ति टैक्स भरे, जिस पर नियम लागू होता है, लेकिन यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कई ऐसे नियम है, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता और कई बार तो यह नियम इतने भारी पड़ जाते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। आप भी टैक्स भरते हैं तो आपको भी नीचे दी जा रही गलतियों में से एक भी नहीं करनी चाहिए, वरना घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। चलिए जानते हैं वह कौन सी गलती है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर आ सकता है।

  • आईटीआर फाइलिंग के समय फॉर्म में ना करें गलती

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यदि आप किसी फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं या फिर कोई जानकारी गलत भर देते हैं, तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। क्योंकि टैक्स विभाग आपको अपनी संपत्ति और आय सही-सही डिस्क्लोज़ करने को कहता है। लेकिन अगर आपने गलती से अपने आईटीआर में इसकी सही जानकारी नहीं दी है तो आपको इसके लिए नोटिस मिल सकता है।

  • गलत के क्लेम करने पर भी नोटिस

यदि आईटीआई भरते समय आप गलत टैक्स छूट क्लेम करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है।

  • गलत आय बताई तो…

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के वेरिफिकेशन के समय यदि डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने किसी संपत्ति की जानकारी नहीं डाली है और अपनी एक्चुअल इनकम की भी जानकारी नहीं दी है तो आप को नोटिस दिया जा सकता है। आपके आईटीआर फॉर्म में आय, निवेश से होने वाली कमाई, संपत्ति वगैरह सबकी डीटेल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल में कुछ और, लेकिन आईटीआर डिक्लेरेशन में कुछ और दिखेगा तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा।

  • अचानक बढ़ या घट जाए आय

यदि इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम में ज्यादा फर्क नजर आएगा तो वेरिफिकेशन के समय भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। यदि आपकी आय अचानक घट या बढ़ जाती है तो वह इसकी जानकारी मांग सकते हैं। साथ ही हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या हाई वैल्यू संपत्ति या किसी के एसेट में पैसे लगाने पर भी आपको टैक्स रिटर्न में इनकी पूरी जानकारी देनी होती है नहीं तो नोटिस मिल सकता है।

  • TDS क्लेम में ना करें गड़बड़ी

TDS (tax deducted at source) भरते वक्त यह Forms 26AS और 16 या 16A की जानकारी के मुताबिक होना चाहिए। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपको आईटी एक्ट के सेक्शन 143 (1) के तहत नोटिस मिल सकता है।

  • यदि पहले कभी बना है टैक्स चोरी का केस

डिपार्टमेंट जरूरत पड़ने पर पहले के टैक्स रिटर्न्स का आकलन भी कर सकता है और अगर ऐसा मामला निकलकर आता है कि आईटीआर में टैक्सेबल इनकम की सही जानकारी नहीं दी गई है तो इसपर सेक्शन 147 के तहत टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है और रीअसेसमेंट किया जा सकता है।

  • देरी से आईटीआर फाइल करना

यदि आप आइटीआर समय पर दाखिल नहीं करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस दिया जा सकता है। आईटी एक्ट का सेक्शन 142(1)(i) आपसे रिटर्न अनिवार्य रूप से मांग सकता है, वर्ना आपको नोटिस भेजा जा सकता है। आप पर जुर्माना भी लग सकता है।

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