Gold Jewellry New Rule: हमारे देश में किसी भी खास मौके पर सोना खरीदने की परंपरा है। शादी में खास तौर पर सोने की खरीदारी की जाती है। लेकिन अब सोना खरीदने से पहले सरकार का नया नियम जान लेना जरूरी हो गया है। केन्द्र सरकार ने सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा।
Gold Jewellry New Rule: 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
नियम के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 6 डिजिट Alphanumeric Hallmarking मान्य होंगे। इस डिजिट के बिना सोना या फिर गहने नहीं बेच सकेंगे। यह उपभोक्ताओं के हित में विभाग का एक अहम फैसला है। इसी के साथ 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी. बता दें कि सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले नियम लागू किया था।
मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 अंकों की हॉलमार्किंग को लेकर भ्रम की स्थिति में लिया गया है। नए नियम के मुताबिक 6 नंबर की अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग की इजाजत होगी। इसके अलावा सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि अब 4 अंकों के हॉलमार्क पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने डेढ़ साल पहले देश में नकली आभूषणों की बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास शुरू किए थे।
एचयूआईडी क्या है?
एचयूआईडी नंबर आभूषण की प्रामाणिकता की पहचान करता है। यह एक 6 नंबर का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो ग्राहकों को सोने के आभूषणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इस कोड की मदद से ठगी के मामलों में कमी आएगी। यह नंबर सभी गहनों पर लगाया जाता है। दुकानदार एक अप्रैल से बिना हॉलमार्क के आभूषण नहीं बेच सकेंगे।