Samarthan Mulya Kharidi 2024 : चमकविहीन गेहूं का भी होगा पूरा भुगतान, बोरों पर लगेगा यह निशान, अलग जमेगी थप्पियां
Samarthan Mulya Kharidi 2024 : बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल प्रभावित (लस्टर लॉस) हो जाने के कारण रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहंू उपार्जन में 0 से 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस बगैर वैल्यू कट के उपार्जन करने के निर्देश प्रदान किए हैं।
Samarthan Mulya Kharidi 2024 : बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल प्रभावित (लस्टर लॉस) हो जाने के कारण रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहंू उपार्जन में 0 से 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस बगैर वैल्यू कट के उपार्जन करने के निर्देश प्रदान किए हैं।
इन निर्देशों के परिपालन में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के संबंध में 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस उपार्जित गेहूं पर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि मय राज्य बोनस (2275+125) रुपये 2400 के किसानों को भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा लस्टर लॉस गेहूं के बोरों पर 5 मार्क लगाकर पृथक से स्टेकिंग कराई जाएगी तथा उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से लस्टर लॉस गेहूं की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी अनिवार्यत: पोर्टल पर प्रविष्टि कराई जाएगी।
किसानवार रखा जाएगा रिकॉर्ड (Samarthan Mulya Kharidi 2024)
उपार्जन केन्द्र पर चमकविहीन गेहूं के बोरों पर स्याही, लाल कलर से मार्किंग (उदाहरण के रूप में 5) करके अलग से थप्पी लगाया जाना अनिवार्य है तथा बोरों पर स्याही/लाल कलर इस प्रकार से लगाया जाए कि 5 का निशान स्पष्ट रूप से दर्शित हो।
उपार्जन केन्द्रों में चमकविहीन गेहूं प्राप्त होने पर उपार्जन केन्द्र द्वारा किसानवार चमकविहीन गेहूं की अलग-अलग थप्पियां लगाकर संग्रहण किया जाए तथा किसानवार गेहूं की चमक विहीन प्रतिशत का रिकार्ड भी रखा जाए।
ट्रक चालान पर भी होगा अंकित (Samarthan Mulya Kharidi 2024)
आदेशानुसार उपार्जन केन्द्रों में एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूं का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन कराया जाए एवं प्रत्येक ट्रक चालान पर चमकविहीन गेहूं का प्रतिशत अंकित किया जाए। एक ट्रक में दोनों प्रकार के गेहूं का परिवहन नहीं कराया जायेगा।
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गोदाम प्रभारी करेंगे निरीक्षण (Samarthan Mulya Kharidi 2024)
उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी की यह संग्रहण में चमकविहीन गेहूं की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करेगा एवं किसानवार चमकविहीन गेहूं के प्रतिशत का मैन्युअल एवं ऑनलाइन जारी किये जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि करेगा।
इसके अलावा उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त चमकविहीन गेहूं के ट्रक चालानों में चमकविहीन का प्रतिशत नहीं होने पर अथवा भारत सरकार द्वारा चमकविहीन के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमकविहीन पाये जाने पर ऐसे ट्रकों को भण्डारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं संबंधित उपार्जन केन्द्रों को वापस किया जायेगा।
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संस्थावार गेहूं भंडारित कराया जाएं (Samarthan Mulya Kharidi 2024)
आदेश के अनुसार भण्डारण एजेंसी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा कि संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूं का उपार्जन संस्थावार पृथक-पृथक स्टेक लगाये जाए। गेहूं के स्टेक कार्ड में गेहूं के एफएक्यू अथवा चमकविहीन होने का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा, जिसमें ट्रक चालान में उल्लेखित चमकविहीन प्रतिशत को दर्ज किया जायेगा।
भंडारण एजेंसी द्वारा स्वयं के संयुक्त भागीदारी योजना एवं अन्य अनुबंधित गोदाम मालिकों को लिखित में निर्देशित किया जाए की एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूं को पृथक-पृथक संस्थावार स्टेक लगाकर भंडारित कराया जाए।
गोदाम कर्मियों को देंगे प्रशिक्षण (Samarthan Mulya Kharidi 2024)
चमकविहीन गेहूं का उपार्जन, परिवहन, भंडारण एवं उसके प्रतिशत के निर्धारण इत्यादि हेतु उपार्जन कार्य में संलग्न कर्मियों यथा उपार्जन संस्था प्रभारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर तथा उपार्जन, भडारण एजेंसी के गोदाम में कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण उपार्जन एजेंसी द्वारा दिया जाएगा।
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