Betul Cattle Ban Order: बैतूल कलेक्टर का बड़ा फैसला: सड़कों पर गौवंश छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध
Betul Cattle Ban Order: बैतूल। बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने गौवंश को बेसहारा छोड़ देने के मामलों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत जिले की समस्त राजस्व सीमा में गौवंश और मवेशियों को सड़कों पर छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखना है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

घर में बांधकर रखे मवेशियों को (Betul Cattle Ban Order)
जारी आदेश के अनुसार पशुपालक गोवंश, मवेशियों को अपने घर में बांधकर रखें। कोई भी पशुपालक यदि जानबूझकर या लापरवाहीपूर्वक अपने गौवंश या मवेशियों को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
पंचायत-निकायों को यह निर्देश (Betul Cattle Ban Order)
आदेश में ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे राजमार्गों और मुख्य सड़कों के आसपास स्थित गांवों में मुनादी कराकर जनता को जागरूक करें। साथ ही स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों या वॉलेंटियर्स की नियुक्ति कर सड़कों पर मवेशियों के विचरण पर नजर रखी जाएं।

जरुरी हो तो गौशाला में सौंपे जाएं (Betul Cattle Ban Order)
कोई भी व्यक्ति बीमार, रोगग्रस्त या विकलांग गौवंश या मवेशियों को सड़कों पर नहीं छोड़ेगा। यदि किसी परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो, तो स्थानीय निकाय से संपर्क कर उन्हें नजदीकी गौशाला में सौंपा जाएगा।
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इन विभागों को पेट्रोलिंग की हिदायत (Betul Cattle Ban Order)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी सड़कों पर गौवंशों का प्रवेश रोकने के लिए सतत पेट्रोलिंग करें। जरूरत पड़ने पर घायल पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय से संपर्क तथा मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था करें।
इन नंबरों पर दे सकेंगे सूचना (Betul Cattle Ban Order)
यदि किसी को सड़क पर मृत या घायल पशु दिखे या अव्यवस्था नजर आए तो वह जिला कंट्रोल रूम 07141-232300, 7049101017, राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन सेवा-1033, चलित पशु चिकित्सा इकाई टोल फ्री-1962 पर सूचना दे सकेंगे। (Betul Cattle Ban Order)
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