Aadhaar Card Rules: आधार कार्ड से जुड़ी यह गलतियां पहुंचा सकती है जेल, जानिएं क्या कहता है कानून
Aadhaar Card Rules: भारत में आधार कार्ड अब ऐसा दस्तावेज बन चुका है जिसकी जरूरत हर नागरिक को पड़ती है। बैंक में खाता खोलने से लेकर मोबाइल नंबर लेने तक और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक लगभग हर जगह आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। लेकिन कई बार लोग आधार बनवाते समय या उसमें संशोधन करते समय लापरवाही कर बैठते हैं। यह छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने आधार से जुड़े कई नियम बनाए हैं। इन नियमों को न मानने पर न केवल जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि जेल भी हो सकती है। आधार अधिनियम 2016 और उसमें हुए संशोधन में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि कौन से कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और उन पर किस तरह की सजा हो सकती है। आइए इसे क्रमवार समझते हैं।
झूठी जानकारी देने पर सजा
अगर कोई व्यक्ति गलत नाम, जन्मतिथि, पता या बायोमेट्रिक जानकारी देकर आधार कार्ड बनवाने की कोशिश करता है, तो यह गंभीर अपराध है। ऐसा करने वाले को तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई मामलों में सजा और जुर्माना दोनों ही दिए जा सकते हैं।

किसी और की पहचान बदलने की कोशिश
अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य नागरिक की पहचान से छेड़छाड़ करता है, जैसे उसका पता, बायोमेट्रिक या अन्य जानकारी बदलने की कोशिश करता है, तो यह भी अपराध है। इसके लिए भी तीन साल तक की जेल और दस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
फर्जी एजेंसी बनकर जानकारी लेना
आजकल कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब कुछ लोग खुद को आधार से जुड़ी अधिकृत एजेंसी बताकर नागरिकों की जानकारी एकत्र करने लगते हैं। यह भी कानून के अनुसार अपराध है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के इस तरह की गतिविधि करता है, तो उसे तीन साल तक की सजा और दस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर कोई कंपनी इस तरह की धोखाधड़ी करती है तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

व्यक्तिगत जानकारी लीक करना
आधार से जुड़ी जानकारी बेहद संवेदनशील मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति या एजेंसी आधार बनवाने या वेरिफिकेशन के दौरान मिली जानकारी को किसी और के साथ साझा करता है या उसका गलत इस्तेमाल करता है तो यह गैरकानूनी है। इसके लिए भी तीन साल की जेल और दस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कंपनियों के मामले में यह जुर्माना एक लाख रुपए तक बढ़ सकता है।
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आधार डाटा सेंटर में हैकिंग
आधार की जानकारी एक विशेष डेटा सेंटर यानी सीआईडीआर (सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपॉजिटरी) में सुरक्षित रखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है या बिना अनुमति उसमें प्रवेश करता है, तो इसे बेहद गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी को दस साल तक की सजा और न्यूनतम दस लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

डाटा से छेड़छाड़ करना
यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी आधार से संबंधित केंद्रीय डाटा में बदलाव करने या उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो यह भी अपराध है। इसके लिए दस साल तक की सजा और दस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
जानकारी का गलत इस्तेमाल
आधार की जानकारी का उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है। यदि कोई संस्था या एजेंसी इसे अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या दस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कंपनियों पर भी एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अन्य अपराध और सामान्य दंड
आधार अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी अपराध के लिए अलग से सजा तय नहीं की गई है, तो भी दोषी को दंडित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या पच्चीस हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं किसी कंपनी के मामले में एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्यों जरूरी है सावधानी
आधार कार्ड अब केवल पहचान का साधन नहीं रहा, बल्कि यह सीधे आपके बैंक खातों, मोबाइल नंबर और सरकारी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसमें की गई कोई भी लापरवाही आगे चलकर मुश्किल खड़ी कर सकती है। गलत जानकारी देने से न केवल आधार कार्ड निरस्त हो सकता है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। यही कारण है कि आधार से जुड़ा हर काम केवल आधिकारिक केंद्र या अधिकृत एजेंसी से ही करवाना चाहिए।
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