धमाकेदार कार्रवाई: पंचायत ने काटा बैंक का नल कनेक्शन, 25000 रुपये का जुर्माना भी ठोका

यूँ तो पंचायतों और बैंकों की स्थिति हमेशा ही रंक और राजा जैसी रहती है। पंचायत के सरपंच-सचिव छोटे-छोटे कामों के लिए भी बैंकों और बैंक अफसरों व कर्मचारियों के आगे-पीछे घूमते नजर आते हैं। लेकिन, बैतूल के आमला ब्लॉक की खेड़ली बाजार पंचायत ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अफसरों को पसीना छूटा दिया है। जिले में सम्भवतः पहली दफा किसी पंचायत ने अपने अधिकारों का इस दबंगई से उपयोग किया है।
ग्राम पंचायत खेड़ली बाजार ने सेंट्रल बैंक की खेड़ली बाजार शाखा में दिया गया नल कनेक्शन कटवा दिया है। इसके साथ ही नल जल तक अन्य करों की बकाया 2640 रुपये की राशि का जल्द भुगतान करने का नोटिस भी दिया है। सचिव राजकुमार जादौन द्वारा बताया गया कि सेंट्रल बैंक खेड़ली बाजार को पूर्व में भी ग्राम पंचायत द्वारा संपत्ति कर, जलकर, स्वच्छता कर का भुगतान किए जाने हेतु अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद भी बैंक द्वारा कोई गम्भीरता नहीं दिखाई गई।

इस पर वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर बैंक मैनेजर रोहित उमेकर को नोटिस दिया है। नोटिस में उल्लेखित किया है कि आपकी ब्रांच ने बिना पंचायत से अनुमति लिए किराए से लिए गए भवन में तोड़फोड़, विस्तार इत्यादि का कार्य किया है। जो पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 (क) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए व्यवसाय कर की राशि 25000 आरोपित की जाती है।
साफ-सफाई कर का भुगतान भी बैंक से ग्राम पंचायत को अप्राप्त होने पर सफाई स्वच्छता कर 1080 रुपये तथा नल जल जैसे अति आवश्यक टैक्स के भुगतान में भी बैंक अपना कई दिनों से मुंह छिपाती नजर आई है। जिसके कारण सचिव ने बैंक का नल कनेक्शन भी कटवा दिया है। साथ ही 2640 रुपए की बकाया राशि अति शीघ्र भुगतान करने का नोटिस भी दे दिया है। यदि समय सीमा में बैंक द्वारा उक्त अधिरोपित राशि जमा नहीं की जाती है तो ग्राम पंचायत सीमा में संचालित बैंक को सील करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।
बताया जाता है कि बैंक मैनेजर द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने के बजाय हमेशा बाधक बनते नजर आए हैं। इसे देखते हुए जनपद पंचायत भी सख्त हो गई है। सीईओ दानिश अहमद खान द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धारा में उल्लेखित नियमों का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है।
इसमें चेतावनी दी है कि यदि नियमानुसार बैंक द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया गया तो बैंक को सील करने की कार्यवाही भी की जावेगी। जनपद सीईओ श्री खान ने बताया कि स्व सहायता समूह के महिलाओं के ऋण प्रकरण पिछले 5 माह से संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए। जबकि दस्तावेजी करण संबंधी कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई थी। साथ ही विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाली बैंक समन्वय बैठक से भी हमेशा सीबीआई मैनेजर खेड़ली बाजार अनुपस्थित रहे हैं।
सीईओ द्वारा नोटिस में यह कहा गया
जनपद सीईओ श्री खान द्वारा जारी किए गए नोटिस में यह भी उल्लेखित किया गया कि आए दिन सेंट्रल बैंक खेड़ली बाजार की शिकायत हितग्राहियों और ग्रामीणजनों के माध्यम से प्राप्त होते रहती है। वर्तमान में जहां बैंक संचालित हो रही है वह बहुत ही संकीर्ण जगह है। मुलताई-बोरदेही मार्ग पर अत्यधिक आवागमन होता है। पार्किंग की व्यवस्था बैंक के समक्ष नहीं है। जिससे कई बार जाम तथा रोड पर दुर्घटना जैसी समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। बैंक एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। उसे जनसुविधा का ध्यान रखना चाहिए। परंतु बैंक द्वारा निरंतर उल्लंघन का कार्य किया जा रहा है। इसके संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को पंचायती राज अधिनियम 1993 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।



