Concession in Railway fare: रेल किराए में रियायत को लेकर बड़ा बदलाव, एक जून से लागू हो जाएंगे नए प्रावधान, देखें रेलवे ने क्या बदला

Concession in Railway fare: रेलवे द्वारा विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को रेल किराए में रियायत प्रदान की जाती है। इसके लिए रेलवे द्वारा नियम बनाए गए हैं। जरुरत पड़ने पर इन नियमों में बदलाव भी रेलवे द्वारा समय-समय पर किए जाते हैं। हाल में रेलवे द्वारा जारी किए जाने वाले रियायत प्रमाण पत्र में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव 1 जून 2025 से लागू हो जाएगा।

रेलवे द्वारा उन मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी रेल किराए में रियायत दी जाती है जो कि बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते। यह बदलाव इसी श्रेणी के यात्रियों के लिए किया गया है। इस श्रेणी के यात्रियों के लिए जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वहीं प्रमाण पत्र अस्थि विकृति से दिव्यांग एवं अधरंग श्रेणी के दिव्यांगों के लिए भी जारी किया जाता है।

तीन श्रेणियों के लिए नया प्रोफार्मा (Concession in Railway fare)

रेलवे द्वारा यह बदलाव इन श्रेणियों के लिए जारी होने वाले प्रमाण पत्र के प्रोफार्मा में किया गया है। बदलाव तो केवल मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए किया गया है, लेकिन चूंकि प्रमाण पत्र एक ही जारी होता है, इसलिए यह तीनों श्रेणियों के यात्रियों के लिए जारी होने वाले प्रोफार्मा पर लागू होगा।

इस शब्द में किया गया बदलाव (Concession in Railway fare)

दरअसल, रेलवे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रोफार्मा और प्रमाण पत्र में ‘मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति’ शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसकी जगह ‘बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति’ शब्द का उपयोग किया जाएगा। यही वजह है कि अब शब्द बदलने पर नए प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। (Concession in Railway fare)

एक जून से लागू होगा बदलाव (Concession in Railway fare)

रेलवे द्वारा किया गया यह बदलाव आगामी 1 जून 2025 से लागू हो जाएगा। इसके लिए रेलवे ने संशोधित प्रोफार्मा भी जारी कर दिया है। अब 1 जून से इसी प्रोफार्मा के आधार पर नए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। रेलवे ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दृष्टिहीन के लिए रेलवे रियायत प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। (Concession in Railway fare)

रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश (Concession in Railway fare)

रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (यात्री विपणन) रोहित कुमार ने इस संबंध में जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को सभी जगह यह संशोधित प्रोफार्मा अपडेट करने को कहा है। वहीं क्षेत्रीय रेलों को संशोधित प्रोफार्मा छपवा कर सभी स्थानों और स्टेशनों पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। (Concession in Railway fare)

पुराने प्रमाण पत्रों का क्या होगा (Concession in Railway fare)

इस स्थिति में सवाल उठता है कि उन प्रमाण पत्रों का क्या होगा जो कि पूर्व में जारी हो चुके हैं और उनकी वैधता 1 जून के बाद तक है। इसे लेकर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पहले से जारी हो चुके प्रमाण पत्र उनकी वैधता अवधि की समाप्ति तक वैध रहेंगे। इससे पहले नया प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। (Concession in Railway fare)

देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

For Feedback - feedback@example.com

Related News

Leave a Comment