Betul Illegal Construction Notice: बिजली ऑफिस को ढहाने की चेतावनी, नगर परिषद ने थमाया नोटिस, बिना अनुमति निर्माण का मामला
Under Betul Illegal Construction Notice, the Municipal Council issued a notice to the electricity company, warning of demolition if no reply is given within 7 days regarding construction without permission.

Betul Illegal Construction Notice: बैतूल। नगर परिषद बैतूल बाजार ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मप्रमक्षेविविक) के बैतूल बाजार विद्युत वितरण केंद्र के सहायक अभियंता को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस वार्ड क्रमांक एक शिवाजी वार्ड में मोक्षधाम मार्ग के किनारे किए गए भवन निर्माण को लेकर दिया गया है, जहां बिना नगर परिषद की अनुमति के निर्माण किए जाने की बात सामने आई है।
नहीं ली गई भवन निर्माण अनुज्ञा
नगर परिषद के अनुसार संबंधित निर्माण के लिए किसी प्रकार की भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं ली गई है, जो कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में 7 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अनुमति है तो पेश करें प्रमाणित प्रति
नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संबंधित विभाग ने निर्माण की वैध अनुमति ली है, तो उसकी प्रमाणित प्रति के साथ नगर परिषद में उपस्थित होकर जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा, बिना अनुमति किए गए निर्माण को हटाने या ढहाने की कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित विभाग से वसूल होगा खर्च
इसके साथ ही नगर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाती है, तो उसमें लगने वाले मानव संसाधन और मशीनरी का पूरा खर्च संबंधित विभाग से राजस्व की भांति वसूला जाएगा।
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अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने सख्त कार्रवाई
नगर परिषद के इस कदम को शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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