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Betul Court Decision: किशोरी को बुरी नीयत से पीछा कर परेशान करने वाले युवक को 2 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Betul Court Decision: The young man who stalked and harassed a teenage girl with bad intentions was sentenced to 2 years and fined as well.

Betul Court Decision: किशोरी को बुरी नीयत से पीछा कर परेशान करने वाले युवक को 2 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Source – Social Media

Betul Court Decision: बैतूल में किशोरी का पीछा कर बुरी नियत से परेशान करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 साल सश्रम कारावास और 4 हजार के जुर्माने से दंडित किया हैं। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विषेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी की गई।

पीड़िता की माता के द्वारा दिनांक 18.02.2022 को थाना कोतवाली बैतूल में इस आषय का लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि पीड़िता उसकी बड़ी लड़की है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। उसकी लड़की पीड़िता को आरोपी सूरज उर्फ एलियन बहुत दिनों से बुरी नीयत से पीछा कर परेशान कर रहा था।

दिनांक 18.02.2022 को जब घर पर कोई नहीं था, तब आरोपी सूरज उनके घर पर बुरी नियत से आया था। जब पीड़िता की माता दोपहर में घर आयी, तो उसने देखा कि आरोपी सूरज पलंग के नीचे छुपा हुआ था, जिसे पीड़िता की माता ने पकड़ा, तो आरोपी उसके साथ झूमाझटकी करने लगा, पीड़िता की माता के चिल्लाने पर उसकी जेठानी आ गयी थी।

पीड़िता की माता द्वारा पुलिस को फोन करने पर पुलिस आयी और आरोपी को लेकर चली गयी थी। पीड़िता की माता के रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

माननीय विशेष न्यायधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने नाबालिग बालिका का बुरी नीयत से पीछा करने वाले आरोपी सूरज भावसार उर्फ एलियन पिता तुलाराम, उम्र-23 वर्ष, निवासी- थाना कोतवाली, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000रू का जुर्माना तथा 452 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000रू. के जुर्माने से दंडित किया गया।

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