PMAY Urban 2.0: अब होम लोन पर मिलेगी ₹1.8 लाख की ब्याज सब्सिडी, जानें पात्रता
PMAY Urban 2.0: अभी तक जो लोग अपना खुद का मकान नहीं बना पाए हैं या खरीद पाए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास खरीदने या निर्माण के लिए होम लोन पर 1.8 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत 01 सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए होम लोन पर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी के पात्र लाभार्थियों को आवासों की खरीद/पुनर्खरीद/निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में गुरुवार को कलेक्टर बैतूल नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की उपस्थित में कलेक्टर कार्यालय में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
अगस्त को घोषित किया आवास माह (PMAY Urban 2.0)
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रशिक्षण में कहा कि केंद्र की यह बहुत अच्छी योजना हैं। इस योजना से पात्रों को लाभान्वित किए जाने के लिए अगस्त माह को प्रधानमंत्री आवास माह भी घोषित किया गया है। सभी सम्बन्धित विभाग पूरी गंभीरता से योजना का क्रियान्वयन कराएं। जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका रहेगी।

सभी एसडीएम लेंगे बीएलसीसी की बैठक (PMAY Urban 2.0)
अग्रणी बैंक प्रबंधक इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लीडरशिप लेंगे। सतत बैंकवार इस स्कीम के तहत होम लोन स्वीकृति कि बैंकवार समीक्षा की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में 11 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ब्लॉक लेवल बीएलसीसी की बैठक आयोजित करें।
समय सीमा में हासिल करें निर्धारित लक्ष्य (PMAY Urban 2.0)
इसके साथ ही निकायवार कैंप भी आयोजित कराए, जिसमें सभी बैंक भी सक्रिय सहभागिता करें। निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में हासिल किया जाए। सभी बैंक, सीएमओ यह प्रयास करें कि आने वाले शुभ मुहूर्तों पर हितग्राही योजना के तहत लाभान्वित हो गृह प्रवेश कर सक सकेंगे।

कितना मिलेगा और कौन होंगे पात्र (PMAY Urban 2.0)
योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के परिवार के लिए जिनकी वार्षिक आय क्रमश: 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख है, इस घटक का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। गृह ऋण की अधिकतम राशि 25 लाख रुपए और आवास का अधिकतम मूल्य 35 लाख रुपए तक हो सकेगा। इन हितग्राहियों को आवास क्रय या निर्माण के लिए गृह ऋण पर अधिकतम 1.8 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी।
आय प्रमाण पत्र के लिए लगेगा शपथ पत्र (PMAY Urban 2.0)
योजना के तहत ईडब्ल्यूएस एलआईजी एमआईजी लाभार्थी की पहचान करने के लिए आवेदक आय प्रमाण के रूप में प्रमाणित पत्र एफिडेविट प्रस्तुत करेगा। आयोजित बैठक में पीओ डूडा एवं सीएमओ बैतूल श्री सतीश मत्सेनिया सहित समस्त एसडीएम, सीएमओ, अग्रणी बैंक प्रबंधक, बैंकर्स सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
योजना के तहत इन्हें है पात्रता (PMAY Urban 2.0)
- आवेदक का भारत में कहीं भी स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां सम्मिलित होंगी, अविवाहित बेटे/बेटियों को पृथक से लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।
- जिन आवेदकों द्वारा शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है, वे पी.एम.ए.वाई.-यू 2.0 अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
योजना का लाभ लेने आवश्यक दस्तावेज (PMAY Urban 2.0)
आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों (माता, पिता, पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार क्रमांक, आवेदक का पीएएन क्रमांक, आवेदक के परिवार की आय का सेल्फ डिक्लेरेशन, आवेदन के लिए योजना के दिशा निर्देश के एनेक्सचर-3 अनुसार निर्धारित सर्वेक्षण फॉर्म की सम्पूर्ण जानकारी। आईएसएस घटक के लिए निर्धारित एनेक्सचर-2ष्ट अनुसार सेल्फ-अंडरटेकिंग की यूनिफाइड वेब पोर्टल पर स्वीकृति आवश्यक होगी।
योजना का लाभ लेने ऑनलाइन करें आवेदन (PMAY Urban 2.0)
पात्र हितग्राही भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन www.pmay-urban.gov.in पर भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। (PMAY Urban 2.0)
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📌 FAQs: PMAY Urban 2.0 Subsidy योजना
Q1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी?
👉 पात्र लाभार्थियों को ₹1.8 लाख तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो होम लोन पर लागू होगी।
Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
👉 EWS (3 लाख तक), LIG (6 लाख तक) और MIG (9 लाख तक) वार्षिक आय वाले परिवार योजना के पात्र हैं।
Q3. सब्सिडी का लाभ किन कार्यों पर मिलेगा?
👉 आवास की खरीद, पुनर्खरीद या निर्माण के लिए लिया गया होम लोन इस योजना के अंतर्गत आता है।
Q4. योजना के तहत लोन और मकान की अधिकतम सीमा कितनी है?
👉 अधिकतम गृह ऋण ₹25 लाख और मकान का अधिकतम मूल्य ₹35 लाख होना चाहिए।
Q5. क्या पहले से पक्का मकान होने पर योजना का लाभ मिलेगा?
👉 नहीं, यदि आवेदक या उसके परिवार के नाम पर पहले से पक्का मकान है, तो वह पात्र नहीं है।
Q6. योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
👉 आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय का शपथ पत्र, परिवार की जानकारी, और योजना अनुसार भरे गए फॉर्म अनिवार्य हैं।
Q7. क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
👉 हां, आवेदन भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल या संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
Q8. योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
👉 01 सितंबर 2024 के बाद स्वीकृत होम लोन पर यह स्कीम लागू होगी, लेकिन विशेष तिथियों की घोषणा राज्य/जिला स्तर पर हो सकती है। (PMAY Urban 2.0)
Q9. योजना के अंतर्गत कौन से सदस्य परिवार में गिने जाएंगे?
👉 पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री ही परिवार के सदस्य माने जाएंगे। (PMAY Urban 2.0)
Q10. क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
👉 यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PMAY-Gramin अलग से लागू होती है। (PMAY Urban 2.0)
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