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Betul News: कोर्ट ने किया बैतूल सीएमएचओ को तलब, अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी

Betul News: Court summons Betul CMHO, warns of contempt action

Betul News: कोर्ट ने किया बैतूल सीएमएचओ को तलब, अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी
Betul News: कोर्ट ने किया बैतूल सीएमएचओ को तलब, अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी

▪️अंकित सूर्यवंशी, आमला

Betul News: बैतूल जिले के आमला शहर स्थित व्यवहार न्यायालय ने एक मृत स्वास्थ्य कर्मचारी के दस्तावेज पेश नहीं करने पर बैतूल सीएमएचओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने चेतावनी दी है कि बार-बार उपस्थित होने की सूचना देने के बावजूद नहीं आने पर उनके खिलाफ क्यों न अदालत की अवमानना की कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट को लिखा जाए।

प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेहरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी एसएस भारद्वाज की 10 साल पहले मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक की तीन बेटियों ने मृतक की विभागीय फंड राशि, पेंशन, अन्य लाभ और जमा राशियों के लिए सक्सेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने प्रकरण दायर किया था। यह मामला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड-1 के न्यायालय में चल रहा है।

फरियादी प्रीति के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मृतक की राशियों को लेकर दायर प्रकरण में अदालत ने बार-बार सूचना पत्र, ज्ञापन के माध्यम से सीएमएचओ से दस्तावेज आहुत किए थे। यह कागजात पेश नहीं करने से प्रकरण के निराकरण में देरी हो रही हैं।

इस मामले में न्यायालय ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने को सीएमएचओ की घोर लापरवाही माना है। यही कारण है कि न्यायालय ने नोटिस जारी कर आगामी 26 अक्टूबर को सीएमएचओ को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवमानना की कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट को लिखा जाए। इस मामले में न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव और बैतूल कलेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है।

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