PM Fasal Bima Yojna : अतिवृष्टि से हुआ है फसल को नुकसान तो तुरंत दें सूचना, फसल बीमा कंपनी देगी मुआवजा
If crop is damaged due to excessive rainfall, inform immediately, crop insurance company will give compensation.

इन दिनों प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर चल रहा है। इससे फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। फसलों को होने वाले नुकसान के लिए उनका बीमा कराया जाता है। बीमा कंपनी द्वारा फसलों को हुए नुकसान के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके लिए बीमा कंपनी को सूचना भी देना होता है।
बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिवृष्टि एवं जल भराव से खेती एवं किसानों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। अतिवृष्टि से प्रभावित किसान क्षतिग्रस्त फसल के नुकसान से तुरंत अवगत कराए। जिससे मुआवजा राशि का शीघ्र आकलन कर मुआवजा की कार्रवाई की जा सकें।

उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 में जिले में कृषकोंं द्वारा विभिन्न फसलें अपने खेत में लगाई गई है। साथ ही कृषकों द्वारा अधिसूचित फसलों का फसल बीमा भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कराया गया है। जिले में वर्तमान में लगातार वर्षा से कुछ खेतों में अतिवर्षा से जलभराव एवं तेज हवाओं से फसल नुकसान की सूचना मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दी जाना अनिवार्य है, जिससे अतिवृष्टि के प्रकरणों में कृषकों के खेत का सर्वे कार्य समय सीमा में किया जा सके।

इस तरह से दे सकते हैं कंपनी को सूचना
कृषक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नं. 18002091111 पर फसल नुकसान की सूचना दे सकता है या क्रॉप इंश्योरेंस (Crop Insurance) नामक एप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर एप पर Continue Without Login अंतर्गत Crop Loss में जाकर मोबाईल नं. की जानकारी एवं ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन उपरांत सीजन, वर्ष, योजना, राज्य, जिला, तहसील, रेवेन्यू सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम, फसल, सर्वे नं. की जानकारी के साथ एप पर सबमिट कर सकते हैं। किसान अपनी फसल का फसल बीमा होने पर अतिवर्षा से फसल नुकसान की सूचना दें और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठायें।


