Tax Saving Tips: इन 5 तरीकों से बचाए टैक्स, बच जाएगी बड़ी राशि, भविष्य भी होगा सुरक्षित
Tax Saving Tips: Save tax in these 5 ways, huge amount will be saved, future will also be secure

Tax Saving Tips: आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वित्तीय साक्षर नहीं है। इसके कारण वे अपना टैक्स नहीं बचा पाते। यदि आप नौकरी पेशा है और टैक्स भरते हैं तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। इससे आपका टैक्स तो बचेगा ही साथ ही आपके भविष्य के लिए सुरक्षित और बड़ी राशि भी जमा हो जाएगी। तो आइए जानते हैं वह 5 तरीके जिनसे टैक्स बच सकता है।
VPF से मिलेगी मदद (Tax Saving Tips)
बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा EPF में जाता है। इस पर सेक्शन 80c के तहत पीएफ अकाउंट में सालाना ₹1.50 लाख तक के निवेश पर छूट मिलती है। लेकिन अधिकांश लोगों का यह अमाउंट ₹1.50 लाख तक का ही होता है। ऐसे में आपको VPF के जरिए पीएफ में अपने योगदान को बढ़ा सकते है। इससे आपको फायदे सामान मिलते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा और टैक्स में भी छूट मिल जाएगी।
House Rent Allowance- HRA से भी टैक्स में मिलती छूट
यदि आप नौकरी पेशा है और किराए के मकान में रहते हैं तो आप मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance- HRA) के जरिए भी टैक्स में छूट पा सकते हैं यह छूट तीन तत्वों पर निर्भर करती है। पहली कंपनी की ओर से मिली पूरी रकम, दूसरी आपकी सैलरी (basic+DA) का 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत और तीसरी वास्तविक किराया भुगतान – आपकी सैलरी का 10 प्रतिशत। इन तीनों का हिसाब लगाने पर जिसमें भी सबसे कम रकम निकलती है, उसे आप टैक्स छूट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
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Life Insurance Policy:
यदि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ आपको मुश्किल वक्त में काम नहीं आती बल्कि आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद करती है। यह आपको सेक्शन 80c के तहत टैक्स में छूट का फायदा दिलाती है।
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Home Loan से भी बचेगा टैक्स
यदि आपने अपने लिए मकान, जमीन या फ्लैट वगैरा खरीदा है और इसके लिए बैंक से लोन लिया है तो आप इस पर लगने वाला ब्याज और लोन पर ली गई राशि में टैक्स पर छूट पा सकते हैं। होम लोन की मूल राशि में डेढ़ लाख रुपए सालाना पर आप टैक्स की छूट पा सकते है। वहीं Section 24 के तहत मूलधन पर लगने वाले 2 लाख के ब्याज पर भी आपको छूट मिल जाती है।
PPF से भी बचेगा टैक्स (Tax Saving Tips)
पीपीएफ अकाउंट के तहत भी आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। ये अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है। इसमें निवेश के साथ-साथ मैच्योरटी पर मिलने वाला फंड और ब्याज की रकम टैक्स फ्री रहती है। लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड बनाने का यह बेहतर तरीका है।



