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one more action : करूणा अस्पताल का सोनोग्राफी का पंजीयन भी किया गया निरस्त

बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एके तिवारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा करूणा अस्पताल लिंक रोड के निरीक्षण के दौरान उक्त अस्पताल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नियम 20 (3) के तहत करूणा अस्पताल को प्रदाय सोनोग्राफी के पंजीयन को तत्काल निरस्त कर दिया गया है।
गौरतलब है कि नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसका गर्भपात कराए जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. एके तिवारी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा डॉ. वंदना कापसे के बैतूल स्थित करूणा हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है।
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जांच-पड़ताल के दौरान करूणा हॉस्पिटल में अवैध रूप से संचालित एक सोनोग्राफी मशीन भी जब्त की गई है। इसके साथ ही अस्पताल की लैब एवं गर्भपात कक्ष सील किया गया है। डॉ. वंदना कापसे को 2 दिन पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।



