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Betul Dowry Case: दहेज की बलि चढ़ी मां और मासूम: 15 महीने की बच्ची की मौत मामले में पुलिस ने पति समेत 4 को भेजा जेल

Betul Dowry Case: Mother and innocent child fall victim to dowry; police send four people, including the husband, to jail in connection with the death of a 15-month-old girl.

Betul Dowry Case: दहेज की बलि चढ़ी मां और मासूम: 15 महीने की बच्ची की मौत मामले में पुलिस ने पति समेत 4 को भेजा जेल
Betul Dowry Case: दहेज की बलि चढ़ी मां और मासूम: 15 महीने की बच्ची की मौत मामले में पुलिस ने पति समेत 4 को भेजा जेल

Betul Dowry Case: मुलताई पुलिस द्वारा महिला एवं उसकी 15 माह की पुत्री की मृत्यु के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस मामले में विवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई है। इसके चलते विवाहिता ने बेटी के साथ खुद को जला लिया था। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस ने बताया कि 17 सितंबर को संजना पति कपिल साहू उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम वलनी की जलने से मृत्यु होने की सूचना पाढर अस्पताल से प्राप्त हुई थी। इस पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान थाना प्रभारी मुलताई निरीक्षक विकास पटेल एवं चौकी प्रभारी मसूद उप निरीक्षक दिनेश कुमरे द्वारा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल ग्राम वलनी पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई। सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, जिला वैज्ञानिक अधिकारी नर्मदापुरम ऋषिकेश यादव एवं एसडीओपी एसके सिंह ने भी घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया।

जांच में सामने आई यह बातें

जांच में पाया गया कि मृतिका संजना का विवाह 18 अप्रैल 2024 को कपिल साहू के साथ हुआ था। दंपति की 15 माह की पुत्री हितिका थी। मृतिका को उसके पति कपिल, सास ललिता, ससुर रूपराम एवं बुआ सास इमला द्वारा प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए। प्रताड़ना से परेशान होकर संजना द्वारा 15 माह की पुत्री के साथ स्वयं को ज्वलनशील पदार्थ से जलाने की घटना सामने आई, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई।

दहेज प्रतिषेध एक्ट का प्रकरण दर्ज

मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ से जलने के कारण होना पाए जाने पर धारा 80 (2), 85, 3 (5) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा शनिवार को प्रकरण के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस मामले में आरोपी पति कपिल पिता रूपराम रूपियारोले (साहू) उम्र 29 वर्ष, ससुर रूपराम पिता सुंदरलाल रूपियारोले (साहू) उम्र 53 वर्ष, सास ललिता पति रूपराम रूपियारोले (साहू) उम्र 50 वर्ष, सभी निवासी ग्राम वलनी और बुआ सास इमला पति श्यामलाल उदयपुरे (साहू) उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम धानगांव को गिरफ्तार किया गया है।

कार्रवाई में इनकी रही मुख्य भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में एसडीओपी मुलताई एसके सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक विकास पटेल, निरीक्षक आबिद अंसारी प्रभारी सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट बैतूल, उप निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, दिनेश कुमरे, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिलारे, बलराम, सुभाष माकोड़े, आरक्षक विशाल चौरसिया, रामचंद्र, कमलेश डेहरिया, मेहमान, गोपाल, विवेक, गौरव एवं सेवाराम की सराहनीय भूमिका रही।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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