Betul Electric Current Fishing Case: बैतूल में तालाब में करंट डालकर मछली पकड़ना पड़ा भारी, युवक की मौत के बाद 3 गिरफ्तार
Betul Electric Current Fishing Case: Fishing by applying electric current to a pond in Betul proved costly, 3 arrested after the death of a youth.

Betul Electric Current Fishing Case: बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र में तालाब में अवैध तरीके से बिजली का करंट फैलाकर मछली पकड़ने का मामला सामने आया है। इस खतरनाक गतिविधि के दौरान एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मामले को छुपाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की गहन जांच में पूरा सच सामने आ गया। चोपना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
चोपना पुलिस की बड़ी कार्रवाई
जिला पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देशन में चोपना पुलिस ने इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी और एसडीओपी सारणी प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने जांच करते हुए तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
तालाब में फैला रखा था बिजली का करंट
पुलिस के अनुसार घटना 7 मई 2026 की है। चोपना थाना क्षेत्र के ग्राम झोली-01 और झोली-02 के बीच स्थित आरईएस तालाब में तीन युवक अवैध तरीके से मछली पकड़ रहे थे। आरोपी बांस की लकड़ी में बिजली का तार लपेटकर तालाब के पानी में करंट प्रवाहित कर रहे थे, ताकि मछलियां आसानी से पकड़ सकें।
इसी दौरान वहां मौजूद 20 वर्षीय रूपेश मालाकार पिता परितोष मालाकार पानी में फैले करंट की चपेट में आ गया। तेज झटका (Betul Electric Current Fishing Case) लगने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मौत का कारण छुपाने की कोशिश
घटना (Betul Electric Current Fishing Case) के बाद आरोपियों ने मामले को दबाने और खुद को बचाने की कोशिश की। उन्होंने मृतक के पिता और शाहपुर अस्पताल के डॉक्टरों को यह बताया कि रूपेश की मौत पानी में ऊंचाई से गिरने के कारण लगी अंदरूनी चोट से हुई है।
हालांकि पुलिस को मामले में संदेह हुआ। इसके बाद मर्ग जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, चश्मदीदों के बयान लिए और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का परीक्षण कराया। पोस्टमॉर्टम में डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से मौत का कारण करंट लगना बताया। इसके बाद आरोपियों की झूठी कहानी सामने आ गई।
विशेष टीम बनाकर की गई जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी रवि शाक्य के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश यादव, प्रधान आरक्षक बसंत मर्सकोले, आरक्षक कमलेश, आरक्षक प्रवेश और आरक्षक राहुल को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने लगातार जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए और 29 मई 2026 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें शिवा पिता संजीत शाह उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम झोली नंबर-2, विशाल पिता महादेव मंडल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम झोली नंबर-2 और बंटी उर्फ सूरज पिता संजीत शाह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम झोली नंबर-2 शामिल हैं।
तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना चोपना में अपराध क्रमांक 66/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 238 और 3(5) में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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पुलिस ने लोगों से की अपील
पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैतूल ने जिले के लोगों से अपील की है कि तालाब, नदी, नहर या अन्य जल स्रोतों में बिजली का करंट डालकर मछली पकड़ना बेहद खतरनाक और गैर-कानूनी है। इस तरह की लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। यह गंभीर और गैर-जमानती अपराध है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत दें सूचना
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि यदि कहीं भी कोई व्यक्ति बिजली चोरी कर या जनरेटर के जरिए पानी में करंट डालकर मछली पकड़ने का प्रयास करता दिखाई दे, तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या डायल-112 पर दें। पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने और अपनी व दूसरों की जान सुरक्षित रखने की अपील की है।
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