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Betul Murder Case: पहले किया प्रेम विवाह, फिर कैरोसिन डाल कर पत्नी को जला डाला, आरोपी पति को उम्रकैद

Betul Murder Case: First a love marriage, then he burnt his wife by pouring kerosene on her, life imprisonment for the accused husband.

Betul Murder Case: पहले किया प्रेम विवाह, फिर कैरोसिन डाल कर पत्नी को जला डाला, आरोपी पति को उम्रकैद
Betul Murder Case: पहले किया प्रेम विवाह, फिर कैरोसिन डाल कर पत्नी को जला डाला, आरोपी पति को उम्रकैद

Betul Murder Case: बैतूल जिले में एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला प्रेम विवाह के बाद हुए विवाद से जुड़ा था, जिसने एक महिला की जान ले ली।

पाथाखेड़ा के शिवाजी नगर की घटना

यह घटना पाथाखेड़ा क्षेत्र के शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक 25 की है। 8 जुलाई 2024 की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच एलसीएच मकान नंबर 68 में रहने वाले चंद्रदेव उर्फ चेतन बिहारे ने अपनी पत्नी पायल दांगी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद पायल गंभीर रूप से झुलस गई थी।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

घटना के तुरंत बाद घायल पायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान 13 जुलाई 2024 को उसकी मौत हो गई।

आरोपी पति को गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने 9 जुलाई 2024 को आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद प्रकरण को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बलराम कुंभारे द्वारा की गई।

कोर्ट ने माना आरोपी को दोषी

प्रथम के अतिरिक्त द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सख्त टिप्पणी और अतिरिक्त निर्देश

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर और जघन्य है, जिससे पीड़ित परिवार को अपूरणीय नुकसान हुआ है। इसलिए सजा में किसी प्रकार की नरमी उचित नहीं है। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

हिरासत की अवधि सजा में शामिल

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाए। साथ ही जब्त किए गए सामान को मूल्यहीन मानते हुए नष्ट करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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