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MP Pension Payment: एमपी हाईकोर्ट सख्त: पेंशन-ग्रेच्युटी में देरी नहीं चलेगी, 3 महीने में भुगतान का आदेश

MP Pension Payment: MP High Court strict: There will be no delay in pension-gratuity, order to pay within 3 months

MP Pension Payment: एमपी हाईकोर्ट सख्त: पेंशन-ग्रेच्युटी में देरी नहीं चलेगी, 3 महीने में भुगतान का आदेश
MP Pension Payment: एमपी हाईकोर्ट सख्त: पेंशन-ग्रेच्युटी में देरी नहीं चलेगी, 3 महीने में भुगतान का आदेश

MP Pension Payment: मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने ही हक के पैसे के लिए भटकना पड़ता है। इस समस्या पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ जैसे भुगतान समय पर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस फैसले से हजारों पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।

भुगतान को लेकर कोर्ट का सख्त रुख

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी आर्थिक लाभ समय पर देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अदालत ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में देरी करना उचित नहीं है और इससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है।

सेवानिवृत्ति के आधार पर लाभ देने के निर्देश

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति के आधार पर सभी पेंशन से जुड़े लाभ दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि इन भुगतानों की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

तीन महीने में भुगतान करने के आदेश

अदालत ने तकनीकी शिक्षा संचालनालय को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के लंबित सभी भुगतान हर हाल में 90 दिनों के भीतर पूरे किए जाएं। कोर्ट के इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

याचिकाकर्ता का लंबा सेवा काल

इस मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य शशि विकसित ने याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1984 में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर में व्याख्याता के रूप में हुई थी। बाद में पदोन्नति के बाद वे प्राचार्य बने और करीब 30 साल की सेवा के बाद वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुए।

सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं मिला भुगतान

शशि विकसित ने अपनी याचिका में कहा कि रिटायर होने के बाद भी उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ जैसी राशि समय पर नहीं मिली। इन देयकों के लिए उन्हें लगातार विभागों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पेंशनर्स के लिए राहत की उम्मीद

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने हक के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले आर्थिक लाभों में देरी करना स्वीकार्य नहीं है और इसे तय समय सीमा में पूरा करना ही होगा।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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